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नाबालिग से दुष्कर्म और वीडियो वायरल करने की धमकी देने पर 20 साल की सजा - pocso court judgment in tonk

टोंक जिले के मालपुरा थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर प्रताड़ित करने के एक वर्ष पुराने मामले में जिला पॉक्सो अदालत ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है.

POCSO COURT JUDGMENT IN TONK
नाबालिग से दुष्कर्म और वीडियो वायरल करने की धमकी देने पर 20 साल की सजा (photo etv bharat tonk)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jun 1, 2024, 5:12 PM IST

टोंक. जिले के मालपुरा थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ डरा धमकाकर दुष्कर्म करने और अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देने के मामले में टोंक जिला पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 11 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

जिले के मालपुरा पुलिस थाना क्षेत्र में यह प्रकरण एक साल पहले दर्ज हुआ था. नाबालिग के परिजनों ने आरोपी सूरजकरण के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. विशिष्ट लोक अभियोजक मोहम्मद मियां गुलजार ने बताया कि सोलह वर्षीय पीड़िता ने 3 अप्रैल 2023 को मालपुरा थाने में एक रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि अभियुक्त सूरज करण उर्फ प्रवीण डरा धमकाकर उसके साथ अवैध संबंध बनाता था और उसके अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देता था. परिजनों ने बताया कि आरोपी की इस हरकतों से पीड़िता परेशान रहने लगी. परिजनों ने जब इसका कारण पूछा तो उसने आरोपी सूरज द्वारा की जा रही हरकतों के बारे में बताया. इस पर परिजनों ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई.

पढ़ें: पहले सोशल मीडिया पर की दोस्ती, फिर धोखे से होटल ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को दिया अंजाम

पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया. उन्होंने बताया कि इस मामले में 15 गवाह पेश कर 38 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए. इस पर जिला पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई और 11 हजार रुपए का जुर्माना लगाया.

टोंक. जिले के मालपुरा थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ डरा धमकाकर दुष्कर्म करने और अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देने के मामले में टोंक जिला पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 11 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

जिले के मालपुरा पुलिस थाना क्षेत्र में यह प्रकरण एक साल पहले दर्ज हुआ था. नाबालिग के परिजनों ने आरोपी सूरजकरण के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. विशिष्ट लोक अभियोजक मोहम्मद मियां गुलजार ने बताया कि सोलह वर्षीय पीड़िता ने 3 अप्रैल 2023 को मालपुरा थाने में एक रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि अभियुक्त सूरज करण उर्फ प्रवीण डरा धमकाकर उसके साथ अवैध संबंध बनाता था और उसके अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देता था. परिजनों ने बताया कि आरोपी की इस हरकतों से पीड़िता परेशान रहने लगी. परिजनों ने जब इसका कारण पूछा तो उसने आरोपी सूरज द्वारा की जा रही हरकतों के बारे में बताया. इस पर परिजनों ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई.

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पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया. उन्होंने बताया कि इस मामले में 15 गवाह पेश कर 38 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए. इस पर जिला पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई और 11 हजार रुपए का जुर्माना लगाया.

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