रांची: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाला मामले में ईडी द्वारा आरोप पत्र दाखिल होने के बाद पीएमएलए कोर्ट ने संज्ञान लिया है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, बड़गाईं इलाके में स्थित साढ़े आठ एकड़ जमीन का गलत तरीके से दाखिल-खारिज करने के मामले में पीएमएलए कोर्ट के जज राजीव रंजन ने तीन लोगों को समन जारी किया है.
30 मार्च को ईडी ने दाखिल किया चार्जशीट
बता दें कि 30 मार्च को ईडी के अधिकारियों ने हेमंत सोरेन समेत पांच लोगों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था. जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बड़गाईं अंचल के पूर्व राजस्व उपनिरीक्षक भानु प्रसाद, आर्किटेक्ट विनोद सिंह, राजकुमार पाहन और हिलारियस कच्छप के नाम शामिल हैं. इन पांच लोगों में से दो लोग रांची के होटवार जेल में बंद हैं, जबकि तीन लोग इस मामले में अभी भी जेल से बाहर हैं.
जो लोग जेल से बाहर हैं, रांची की पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें समन जारी किया है और निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई में सभी पांचों लोग उपस्थित हों. गौरतलब है कि इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बड़गाईं अंचल के पूर्व राजस्व उपनिरीक्षक भानु प्रसाद पहले से ही जेल में हैं. वहीं बाकी तीन लोग बाहर हैं.
31 जनवरी को हेमंत सोरेन को किया गया था गिरफ्तार
बता दें कि ईडी ने 31 जनवरी को बड़गाईं इलाके में साढ़े आठ एकड़ जमीन की गलत तरीके से दाखिल-खारिज करने के मामले में तत्कालीन सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था. जिसके बाद 30 मार्च को ईडी ने इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल कर दिया है. अब चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट में सुनवाई होगी. इसी आधार पर सभी आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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