पीलीभीत : प्राइवेट पार्ट के जरिए पेट में हवा भरकर किशोर की हत्या करने के आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया. कोर्ट ने दोषी को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है. न्यायालय ने घटना मे शामिल दो नाबालिगों की फाइल भी अलग कर दी है. घटना साल 2021 में हुई थी. मामले में करीब 3 साल बाद कोर्ट के फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिला.
पूरनपुर थाने के खमरिया पट्टी गांव के रहने वाले घनश्याम ने 4 मार्च 2021 को पुलिस को तहरीर दी थी. आरोप लगाया था कि उनका बेटा कुंवरसेन एक राइस मिल में मजदूरी करने गया था. इस दौरान गांव के ही रहने वाले कमलेश कुमार ने दो नाबालिगों की मदद से उसे पकड़ लिया. इसके बाद सभी ने मिलकर प्रेशर मशीन से उसके प्राइवेट पार्ट के जरिए पेट में हवा भर दी थी. इससे उसकी हालत गंभीर हो गई थी.
आनन-फानन में परिजन उसे लेकर बरेली के अस्पताल में पहुंचे थे. वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इसके बाद परिजनों ने पूरनपुर थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. कोर्ट ने साक्ष्यों और गवाहों के मद्देनजर आरोपी कमलेश कुमार को दोषी करार दिया. उसे 10 साल कैद की सजा सुनाई. इसके अलावा आरोपी पर ₹50000 का अर्थदंड भी लगाया. न्यायालय ने पूरे मामले में शामिल दो नाबालिगों की फाइल भी कोर्ट ने अलग कर दी.
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