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कुंभ मेले की न्यायिक निगरानी के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल - PIL IN ALLAHABAD HIGH COURT

लापता लोगों का विवरण एकत्र करने के लि​ए न्यायिक निगरानी समिति गठित करने की मांग की गयी.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट (Photo Credit- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Feb 9, 2025, 7:32 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट में महाकुंभ में 29 जनवरी को हुई भगदड़ में लापता लोगों का विवरण एकत्र करने के लि​ए न्यायिक निगरानी समिति गठित करने की मांग में जनहित याचिका दा​खिल की गई है. यह याचिका सुरेश चंद्र पांडेय ने दा​खिल की है.

याचिका में भगदड़ में कई लोगों की मौत और घायल होने के मामले में न्यायिक निगरानी समिति गठित करने की मांग की गई है. साथ ही समिति के बारे में प्रमुख और क्षेत्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का निर्देश दिया जाए ताकि लोग समिति को जानकारी दे सकें. इसके साथ ही मुख्य चिकित्सा​धिकारी कुंभ मेला और मुख्य चिकित्सा​धिकारी प्रयागराज को शवगृह में घायलों के प्रवेश व लाशों के निपटान का रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाए.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में महाकुंभ भगदड़ के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग में जनहित याचिका पर दा​खिल की गई थी. न्यायालय ने विचार करने से इन्कार कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए हाईकोर्ट जाने के लिए कहा था.

बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 29 जनवरी को हुई भगदड़ की जांच के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हर्ष कुमार की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया है. आयोग ने घटना के संबंध में जानकारी देने के लिए लोगों को आमंत्रित किया है.

ये भी पढ़ें- गूगल मैप की मदद लेना पड़ा भारी, खेतों के बीच फंसी कार, मदद के बहाने कार-मोबाइल लूट ले गए बदमाश

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट में महाकुंभ में 29 जनवरी को हुई भगदड़ में लापता लोगों का विवरण एकत्र करने के लि​ए न्यायिक निगरानी समिति गठित करने की मांग में जनहित याचिका दा​खिल की गई है. यह याचिका सुरेश चंद्र पांडेय ने दा​खिल की है.

याचिका में भगदड़ में कई लोगों की मौत और घायल होने के मामले में न्यायिक निगरानी समिति गठित करने की मांग की गई है. साथ ही समिति के बारे में प्रमुख और क्षेत्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का निर्देश दिया जाए ताकि लोग समिति को जानकारी दे सकें. इसके साथ ही मुख्य चिकित्सा​धिकारी कुंभ मेला और मुख्य चिकित्सा​धिकारी प्रयागराज को शवगृह में घायलों के प्रवेश व लाशों के निपटान का रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाए.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में महाकुंभ भगदड़ के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग में जनहित याचिका पर दा​खिल की गई थी. न्यायालय ने विचार करने से इन्कार कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए हाईकोर्ट जाने के लिए कहा था.

बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 29 जनवरी को हुई भगदड़ की जांच के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हर्ष कुमार की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया है. आयोग ने घटना के संबंध में जानकारी देने के लिए लोगों को आमंत्रित किया है.

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