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राजसमंद लोकसभा चुनाव को लेकर याचिका, हाईकोर्ट ने सांसद, विधायक सहित सभी को जारी किया नोटिस

राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश मदन गोपाल व्यास की एकलपीठ ने निर्दलीय प्रत्याशी की ओर से पेश चुनाव याचिका पर की सुनवाई.

Rajasthan High Court
राजसमंद लोकसभा चुनाव को लेकर याचिका (ETV BHARAT Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : 3 hours ago

जोधपुर : राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश मदन गोपाल व्यास की एकलपीठ ने निर्दलीय प्रत्याशी की ओर से पेश चुनाव याचिका पर सुनवाई की. वहीं, सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़, नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़, राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी सहित अन्य को नोटिस जारी किया है.

निर्दलीय प्रत्याशी व अधिवक्ता जितेंद्र कुमार खटीक ने चुनाव याचिका पेश की. याचिका में लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी के आरोप व नामांकन गलत तरीके से स्वीकार करने को लेकर और गलत शपथ पत्र पेश करने व चुनाव जीतने के लिए मतदाताओं को प्रलोभन और अन्य अवैध तरीके से विधि विरुद्ध चुनाव जीतने का आरोप लगाते हुए याचिका में चुनौती दी गई है. हाईकोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद याचिका में सभी पक्षकारों को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है.

निर्दलीय प्रत्याशी व अधिवक्ता जितेंद्र कुमार खटीक (ETV BHARAT Jodhpur)

इसे भी पढ़ें - फोन टैपिंग मामला : पूर्व सीएम गहलोत के OSD रहे लोकेश शर्मा गिरफ्तार, कुछ देर बाद मिली जमानत

मामले पर अगली सुनवाई 16 दिसंबर को रखी गई है. निर्दलीय प्रत्याशी जितेंद्र कुमार ने याचिका पर पैरवी करते हुआ कहा कि पूर्व में भी जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष इसको लेकर आपत्ति जताई गई. वहां पर राहत नहीं मिलने के बाद हाईकोर्ट में याचिका पेश की गई. उन्होने याचिका में वर्तमान सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ सहित सभी को पक्षकार बनाया है, जिसमें निर्वाचन अधिकारी व रिटर्निंग अधिकारी की ओर से अधिवक्ता सुनवाई के दौरान मौजूद रहे. उन्होंने नोटिस स्वीकार किए, जबकि अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है.

जोधपुर : राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश मदन गोपाल व्यास की एकलपीठ ने निर्दलीय प्रत्याशी की ओर से पेश चुनाव याचिका पर सुनवाई की. वहीं, सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़, नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़, राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी सहित अन्य को नोटिस जारी किया है.

निर्दलीय प्रत्याशी व अधिवक्ता जितेंद्र कुमार खटीक ने चुनाव याचिका पेश की. याचिका में लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी के आरोप व नामांकन गलत तरीके से स्वीकार करने को लेकर और गलत शपथ पत्र पेश करने व चुनाव जीतने के लिए मतदाताओं को प्रलोभन और अन्य अवैध तरीके से विधि विरुद्ध चुनाव जीतने का आरोप लगाते हुए याचिका में चुनौती दी गई है. हाईकोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद याचिका में सभी पक्षकारों को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है.

निर्दलीय प्रत्याशी व अधिवक्ता जितेंद्र कुमार खटीक (ETV BHARAT Jodhpur)

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मामले पर अगली सुनवाई 16 दिसंबर को रखी गई है. निर्दलीय प्रत्याशी जितेंद्र कुमार ने याचिका पर पैरवी करते हुआ कहा कि पूर्व में भी जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष इसको लेकर आपत्ति जताई गई. वहां पर राहत नहीं मिलने के बाद हाईकोर्ट में याचिका पेश की गई. उन्होने याचिका में वर्तमान सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ सहित सभी को पक्षकार बनाया है, जिसमें निर्वाचन अधिकारी व रिटर्निंग अधिकारी की ओर से अधिवक्ता सुनवाई के दौरान मौजूद रहे. उन्होंने नोटिस स्वीकार किए, जबकि अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है.

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