ETV Bharat / state

कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित - Chhattisgarh High Court

Chhattisgarh High Court, MLA Devendra Yadav पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और भाजपा उम्मीदवार प्रेमप्रकाश पांडेय की देवेंद्र यादव को निर्वाचन वाली याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. loksabha election 2024

author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Jun 21, 2024, 11:02 AM IST

Chhattisgarh High Court
देवेंद्र यादव के निर्वाचन को चुनौती (ETV Bharat)

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भिलाई के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच में देवेंद्र यादव की याचिका पर सुनवाई हुई. जिसमें दोनों पक्षों की बहस के बाद कोर्ट ने फैसला रिजर्व रख लिया.

किसने देवेंद्र यादव के निर्वाचन को दी चुनौती: पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और भाजपा उम्मीदवार प्रेमप्रकाश पांडेय ने याचिका दायर की थी. याचिका में पांडेय ने कहा कि देवेंद्र यादव ने जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन कर नामांकन में अपनी संपत्ति की जानकारी छिपाई है. साथ ही आपराधिक केस का भी अपने शपथपत्र में उल्लेख नहीं किया, इसलिये उनका निर्वाचन निरस्त किया जाए.

याचिकाकर्ता ने अपनी चुनावी याचिका में ये भी कहा "चुनाव आयोग से आपराधिक मामलों और संपत्ति की जानकारी छिपाना प्रावधानों का उल्लंघन है. यदि कोई उम्मीदवार इस तरह की जानकारी छिपाता है, तो उसका निर्वाचन अवैध हो जाता है. रायपुर और बिलासपुर कोर्ट ने देवेंद्र यादव को समन जारी किया, जिसमें उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया है."

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित: जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच में हुई सुनवाई में देवेंद्र यादव की ओर से एडवोकेट बीपी शर्मा ने आवेदन पेश किया और याचिका को चलने योग्य नहीं बताया. सभी पक्षों की सुनवाई और बहस पूरी हो जाने के बाद कोर्ट ने फिलहाल फैसले को रिजर्व रख लिया है.

कांकेर लोकसभा चुनाव में दोबारा मतगणना, कांग्रेस उम्मीदवार बीरेश ठाकुर की याचिका चुनाव आयोग ने की मंजूर, इन सेंटर्स में होगी री काउंटिंग - Congress candidate Biresh Thakur
ईटीवी भारत की खबर का असर: सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी में संत कबीर जयंती के दिन नहीं होगी परीक्षा - Sundarlal Sharma University
International Yoga Day 2024 पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने रायपुर में, डिप्टी सीएम शर्मा ने दुर्ग में किया योग - Yoga Day In Chhattisgarh

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भिलाई के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच में देवेंद्र यादव की याचिका पर सुनवाई हुई. जिसमें दोनों पक्षों की बहस के बाद कोर्ट ने फैसला रिजर्व रख लिया.

किसने देवेंद्र यादव के निर्वाचन को दी चुनौती: पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और भाजपा उम्मीदवार प्रेमप्रकाश पांडेय ने याचिका दायर की थी. याचिका में पांडेय ने कहा कि देवेंद्र यादव ने जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन कर नामांकन में अपनी संपत्ति की जानकारी छिपाई है. साथ ही आपराधिक केस का भी अपने शपथपत्र में उल्लेख नहीं किया, इसलिये उनका निर्वाचन निरस्त किया जाए.

याचिकाकर्ता ने अपनी चुनावी याचिका में ये भी कहा "चुनाव आयोग से आपराधिक मामलों और संपत्ति की जानकारी छिपाना प्रावधानों का उल्लंघन है. यदि कोई उम्मीदवार इस तरह की जानकारी छिपाता है, तो उसका निर्वाचन अवैध हो जाता है. रायपुर और बिलासपुर कोर्ट ने देवेंद्र यादव को समन जारी किया, जिसमें उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया है."

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित: जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच में हुई सुनवाई में देवेंद्र यादव की ओर से एडवोकेट बीपी शर्मा ने आवेदन पेश किया और याचिका को चलने योग्य नहीं बताया. सभी पक्षों की सुनवाई और बहस पूरी हो जाने के बाद कोर्ट ने फिलहाल फैसले को रिजर्व रख लिया है.

कांकेर लोकसभा चुनाव में दोबारा मतगणना, कांग्रेस उम्मीदवार बीरेश ठाकुर की याचिका चुनाव आयोग ने की मंजूर, इन सेंटर्स में होगी री काउंटिंग - Congress candidate Biresh Thakur
ईटीवी भारत की खबर का असर: सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी में संत कबीर जयंती के दिन नहीं होगी परीक्षा - Sundarlal Sharma University
International Yoga Day 2024 पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने रायपुर में, डिप्टी सीएम शर्मा ने दुर्ग में किया योग - Yoga Day In Chhattisgarh
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.