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शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी : पटना हाईकोर्ट ने BPSC TRE 1 के पूरक रिजल्ट जारी करने के दिये आदेश - Patna High Court - PATNA HIGH COURT

BPSC TRE 1 परीक्षा देने वालों अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है. पटना हाईकोर्ट ने BPSC TRE 1 का पूरक रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया है. शिक्षक अभ्यर्थियों ने इस मांग को लेकर पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह फैसला दिया है. विस्तार से पढ़िये, क्या मामला है.

पटना हाईकोर्ट.
पटना हाईकोर्ट. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Jul 18, 2024, 9:28 PM IST

पटनाः बीपीएससी टीआरई 1 के पूरक परिणाम जारी करने को ले कर पटना हाईकोर्ट ने उम्मीदवारों के पक्ष में निर्णय देते हुए बड़ी राहत दी है. जस्टिस नानी तागिया ने आज गुरुवार को राज्य के शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि वह जल्दी से जल्दी पूरक परिणाम जारी करे. इससे सम्बन्धित उम्मीदवारों को राहत मिली है. बता दें कि इस मामले पर कोर्ट ने सुनवाई कर निर्णय सुरक्षित रखा था, जिसे आज सुनाया गया.

क्या है मामलाः शिक्षक भर्ती परीक्षा के पहले चरण में पूरक परिणाम जारी किया गया था. इसमें कुल 2773 उम्मीदवारों को उत्तीर्ण किया गया था. हालांकि कुल रिक्तियां 4797 थी, लेकिन फिर भी 2024 रिक्तियां रह गयी थी. इसके बाद आयोग की ओर से कहा गया कि बची सीटों को दूसरे चरण में शिक्षकों की रिक्तियां भरी जाएगी. आयोग के इस निर्णय के विरुद्ध पटना हाइकोर्ट में याचिकाएं दायर की गयी थी. धीरेन्द्र कुमार व अन्य ने याचिका दायर की थी. वरीय अधिवक्ता वाई. वी. गिरी ने याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखा था.

बालिकाओं के स्कूल पर सुनवाईः वहीं, पटना हाईकोर्ट में पश्चिम चम्पारण जिला स्थित हारनाटांड में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के एकमात्र स्कूल की दयनीय स्थिति पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई की. राज्य सरकार द्वारा कोर्ट में प्रगति रिपोर्ट पेश किया गया. कोर्ट ने इसके अध्ययन के लिए दो सप्ताह की मोहलत दी. अब इस मामले में 8अगस्त 2024 को अगली सुनवाई होगी.

हारनटांड में है स्कूलः कोर्ट ने पूर्व में गठित वकीलों की कमिटी को राज्य के शिक्षा विभाग के अधिकारियों से शिक्षा की समस्याओं पर विचार विमर्श करने का निर्देश दिया था. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विकास पंकज ने कोर्ट को बताया था कि बिहार में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के लिए पश्चिम चम्पारण के हारनाटांड ही एकमात्र स्कूल है. उन्होंने कोर्ट को बताया कि पहले यहां पर कक्षा एक से लेकर कक्षा 10 तक की पढ़ाई होती थी. लेकिन जबसे इस स्कूल का प्रबंधन सरकार के हाथों में गया, स्थिति बदतर होती गई.

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पटनाः बीपीएससी टीआरई 1 के पूरक परिणाम जारी करने को ले कर पटना हाईकोर्ट ने उम्मीदवारों के पक्ष में निर्णय देते हुए बड़ी राहत दी है. जस्टिस नानी तागिया ने आज गुरुवार को राज्य के शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि वह जल्दी से जल्दी पूरक परिणाम जारी करे. इससे सम्बन्धित उम्मीदवारों को राहत मिली है. बता दें कि इस मामले पर कोर्ट ने सुनवाई कर निर्णय सुरक्षित रखा था, जिसे आज सुनाया गया.

क्या है मामलाः शिक्षक भर्ती परीक्षा के पहले चरण में पूरक परिणाम जारी किया गया था. इसमें कुल 2773 उम्मीदवारों को उत्तीर्ण किया गया था. हालांकि कुल रिक्तियां 4797 थी, लेकिन फिर भी 2024 रिक्तियां रह गयी थी. इसके बाद आयोग की ओर से कहा गया कि बची सीटों को दूसरे चरण में शिक्षकों की रिक्तियां भरी जाएगी. आयोग के इस निर्णय के विरुद्ध पटना हाइकोर्ट में याचिकाएं दायर की गयी थी. धीरेन्द्र कुमार व अन्य ने याचिका दायर की थी. वरीय अधिवक्ता वाई. वी. गिरी ने याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखा था.

बालिकाओं के स्कूल पर सुनवाईः वहीं, पटना हाईकोर्ट में पश्चिम चम्पारण जिला स्थित हारनाटांड में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के एकमात्र स्कूल की दयनीय स्थिति पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई की. राज्य सरकार द्वारा कोर्ट में प्रगति रिपोर्ट पेश किया गया. कोर्ट ने इसके अध्ययन के लिए दो सप्ताह की मोहलत दी. अब इस मामले में 8अगस्त 2024 को अगली सुनवाई होगी.

हारनटांड में है स्कूलः कोर्ट ने पूर्व में गठित वकीलों की कमिटी को राज्य के शिक्षा विभाग के अधिकारियों से शिक्षा की समस्याओं पर विचार विमर्श करने का निर्देश दिया था. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विकास पंकज ने कोर्ट को बताया था कि बिहार में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के लिए पश्चिम चम्पारण के हारनाटांड ही एकमात्र स्कूल है. उन्होंने कोर्ट को बताया कि पहले यहां पर कक्षा एक से लेकर कक्षा 10 तक की पढ़ाई होती थी. लेकिन जबसे इस स्कूल का प्रबंधन सरकार के हाथों में गया, स्थिति बदतर होती गई.

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