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रिश्वत के मामले में आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारी को 5 साल की सजा - Panna Tribal DEO sentenced 5 year - PANNA TRIBAL DEO SENTENCED 5 YEAR

पन्ना कोर्ट ने साल 2019 में रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए आदिम जाति कल्याण विभाग के तत्कालीन जिला संयोजक साबित खान को 5 साल की सजा सुनाते हुए जुर्माना भी लगाया है. रिश्वत मामले में अधीक्षिका की शिकायत पर लोकायुक्त सागर ने गिरफ्तार किया था.

PANNA TRIBAL DEO SENTENCED 5 YEAR
पन्ना कोर्ट ने सुनाई सजा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Jun 15, 2024, 5:00 PM IST

पन्ना। जिले के आदिम जाति कल्याण विभाग के तत्कालीन जिला संयोजक साबित खान को रिश्वत लेने के मामले में पन्ना कोर्ट ने 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. बता दें कि साल 2019 में लोकायुक्त सागर की टीम ने साबित खान को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था. दरअसल, एक छात्रावास अधीक्षिका ने लोकायुक्त टीम को साबित खान के द्वारा रिश्वत मांगने की जानकारी दी थी. इसके बाद उसे रंगे हाथों पकड़ा गया था.

15 प्रतिशत कमीशन मांगी थी साबित खान ने

ये मामला 17 नवंबर 2019 का है. इस दिन शासकीय अनुसूचित जाति कन्या महाविद्यालय छात्रावास पन्ना की अधीक्षिका कृष्णा सोनी ने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त सागर के समक्ष शिकायती आवेदन दिया था. उन्होंने बताया कि ''कन्या छात्रावास पन्ना में साइकिल स्टैंड का निर्माण 1 लाख 80 हजार रुपए की लागत में हुआ था. आदिम जाति कल्याण विभाग पन्ना के जिला संयोजक साबित खान ने 15 प्रतिशत कमीशन के रूप में 27 हजार रुपए रिश्वत की मांग की थी.'' लोकायुक्त टीम ने इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए साबित खान को रंगे हाथों पकड़ने का प्लान बनाया.

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रंगेहाथ रिश्वत लेते आरोपी हुआ था गिरफ्तार

इस शिकायत की जांच के बाद 25 नवंबर 2019 को लोकायुक्त टीम साबित खान के ऑफिस के आसपास तैनात हो गई. रिश्वत लेने-देने का इशारा पाते ही सभी ट्रैप दल आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक के ऑफिस में दाखिल हुए और साबित खान को रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद साबित खान के खिलाफ मुकदमा दर्जकर जांच शुरू की गई. जांच के बाद आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया. इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने साबित खान को 5 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है.

पन्ना। जिले के आदिम जाति कल्याण विभाग के तत्कालीन जिला संयोजक साबित खान को रिश्वत लेने के मामले में पन्ना कोर्ट ने 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. बता दें कि साल 2019 में लोकायुक्त सागर की टीम ने साबित खान को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था. दरअसल, एक छात्रावास अधीक्षिका ने लोकायुक्त टीम को साबित खान के द्वारा रिश्वत मांगने की जानकारी दी थी. इसके बाद उसे रंगे हाथों पकड़ा गया था.

15 प्रतिशत कमीशन मांगी थी साबित खान ने

ये मामला 17 नवंबर 2019 का है. इस दिन शासकीय अनुसूचित जाति कन्या महाविद्यालय छात्रावास पन्ना की अधीक्षिका कृष्णा सोनी ने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त सागर के समक्ष शिकायती आवेदन दिया था. उन्होंने बताया कि ''कन्या छात्रावास पन्ना में साइकिल स्टैंड का निर्माण 1 लाख 80 हजार रुपए की लागत में हुआ था. आदिम जाति कल्याण विभाग पन्ना के जिला संयोजक साबित खान ने 15 प्रतिशत कमीशन के रूप में 27 हजार रुपए रिश्वत की मांग की थी.'' लोकायुक्त टीम ने इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए साबित खान को रंगे हाथों पकड़ने का प्लान बनाया.

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रंगेहाथ रिश्वत लेते आरोपी हुआ था गिरफ्तार

इस शिकायत की जांच के बाद 25 नवंबर 2019 को लोकायुक्त टीम साबित खान के ऑफिस के आसपास तैनात हो गई. रिश्वत लेने-देने का इशारा पाते ही सभी ट्रैप दल आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक के ऑफिस में दाखिल हुए और साबित खान को रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद साबित खान के खिलाफ मुकदमा दर्जकर जांच शुरू की गई. जांच के बाद आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया. इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने साबित खान को 5 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है.

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