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हरियाणा सरकार ने पंचायतों की पावर बढ़ाई, 50 विकास कार्यों का दिया अधिकार - PANCHAYATS POWERS INCREASED

Panchayats Powers Increased: हरियाणा सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं का कार्यक्षेत्र बढ़ा दिया है.

Panchayats Powers Increased
Panchayats Powers Increased (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : Jan 23, 2025, 10:28 AM IST

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने पंचायतों की पावर बढ़ा दी है. सरपंचों को सौगात देते हुए सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं का कार्यक्षेत्र बढ़ा दिया है. ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को 50 विकास कार्यों का अधिकार सरकार ने दिया है. इससे पहले पंचायती राज संस्थाओं के पास 21, पंचायत समिति के पास 9 और जिला परिषद के पास 13 प्रकार के अलग-अलग कार्य करने का अधिकार था.

हरियाणा में पंचायतों की पावर बढ़ी: अब हरियाणा सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं का कार्यक्षेत्र बढ़ा दिया है. अब सरपंच 5 करम तक की ग्रामीण सड़कों की मरम्मत, इनडोर जिम, ई-लाइब्रेरी, चौपाल का निर्माण करा सकेंगे. अब विकास एवं पंचायत विभाग ने पंचायती राज संस्थाओं के लिए 50 कार्यों की एक श्रेणी बना दी है. यानी अब ये 50 काम अपने और सरकार से मिले फंड से करा सकेंगे.

पंचायती राज संस्थाओं को 50 कार्यों का अधिकार: अब ग्राम पंचायतें भी अपने फंड से पीएचसी-सब सेंटर का रिपेयर से लेकर पार्क के रखरखाव, 5 करम तक की ग्रामीण सड़कों की मरम्मत, इंडोर जिम, ई-लाइब्रेरी, चौपालों का निर्माण और ग्रामीण खेल स्टेडियम का रख-रखाव जैसे बड़े काम करा सकेंगी.

सीएम नायब सैनी ने पहले किए थे ये ऐलान: इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ऐलान किया था कि अगर सरपंच गांव के किसी काम से बाहर जाते हैं, तो 16 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से उनको भत्ता दिया जाएगा. अगर गांव में किसी प्रकार का कोई भी कार्यक्रम होता है और उसमें जिले का डीसी शामिल होता है, तो सरपंच का स्थान मंच पर डीसी के साथ होगा. सरपंच अब एक यूपीएस, प्रिंटर और डेस्कटॉप अपने स्तर पर खरीद सकते हैं.

ये भी पढ़ें- सीएम नायब सैनी ने NCC कैडेट और ANO के मेस भत्ते को बढ़ाया, जानें कब से मिलेगा लाभ - NCC CADETS MESS ALLOWANCE

ये भी पढ़ें- हरियाणा में कम पड़ा विदेश से MBBS कर लौटे छात्रों का आरक्षित कोटा, 168 डॉक्टरों को नहीं मिली इंटर्नशिप, काउंसिल कार्यालय के बाहर दिया धरना - MBBS STUDENTS RESERVED QUOTA

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने पंचायतों की पावर बढ़ा दी है. सरपंचों को सौगात देते हुए सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं का कार्यक्षेत्र बढ़ा दिया है. ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को 50 विकास कार्यों का अधिकार सरकार ने दिया है. इससे पहले पंचायती राज संस्थाओं के पास 21, पंचायत समिति के पास 9 और जिला परिषद के पास 13 प्रकार के अलग-अलग कार्य करने का अधिकार था.

हरियाणा में पंचायतों की पावर बढ़ी: अब हरियाणा सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं का कार्यक्षेत्र बढ़ा दिया है. अब सरपंच 5 करम तक की ग्रामीण सड़कों की मरम्मत, इनडोर जिम, ई-लाइब्रेरी, चौपाल का निर्माण करा सकेंगे. अब विकास एवं पंचायत विभाग ने पंचायती राज संस्थाओं के लिए 50 कार्यों की एक श्रेणी बना दी है. यानी अब ये 50 काम अपने और सरकार से मिले फंड से करा सकेंगे.

पंचायती राज संस्थाओं को 50 कार्यों का अधिकार: अब ग्राम पंचायतें भी अपने फंड से पीएचसी-सब सेंटर का रिपेयर से लेकर पार्क के रखरखाव, 5 करम तक की ग्रामीण सड़कों की मरम्मत, इंडोर जिम, ई-लाइब्रेरी, चौपालों का निर्माण और ग्रामीण खेल स्टेडियम का रख-रखाव जैसे बड़े काम करा सकेंगी.

सीएम नायब सैनी ने पहले किए थे ये ऐलान: इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ऐलान किया था कि अगर सरपंच गांव के किसी काम से बाहर जाते हैं, तो 16 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से उनको भत्ता दिया जाएगा. अगर गांव में किसी प्रकार का कोई भी कार्यक्रम होता है और उसमें जिले का डीसी शामिल होता है, तो सरपंच का स्थान मंच पर डीसी के साथ होगा. सरपंच अब एक यूपीएस, प्रिंटर और डेस्कटॉप अपने स्तर पर खरीद सकते हैं.

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