भोपाल : आयकर विभाग के मुताबिक पैन कार्ड का आधार से लिंक होना अनिवार्य है. भारत सरकार भी पैन और आधार को लिंक कराने के लिए लगातार जोर देती रही है. इस बीच करोड़ों पैन कार्ड होल्डर्स अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करा चुके हैं, वहीं डेडलाइन क्रॉस करने वाले पैन कार्ड होल्डर्स को अब इसके लिए भारी फाइन भरना होता है. इसी बीच पैन कार्ड को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है.
पैन कार्ड को लेकर ये है बड़ा अपडेट
नेशनल गवर्मेंट पोर्टल ऑफ इंडिया की नई अपडेट के मुताबिक नए पैन कार्ड होल्डर्स को अब आधार कार्ड से अपने पैन कार्ड को लिंक नहीं करना पड़ेगा. ऐसा इसलिए क्योंकि अब नए पैन कार्ड बनाए जाने के दौरान ही पैन कार्ड को आपके आधार कार्ड से जोड़ दिया जाएगा. एक ओर जहां सरकार की डेडलाइन क्रॉस कर चुके लोगों को आधार-पैन लिंक कराने के लिए अब बड़ा फाइन चुकाना पड़ रहा है, तो वहीं नए पैन कार्ड होल्डर्स का आधार-पैन बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के लिंक हो जाएगा.
क्या कहते हैं टैक्स एक्सपर्ट?
टैक्स कंसल्टेंट हरिसिंह वर्मा कहते हैं, '' इनकम टैक्स की धारा 139 एए में यह प्रावधान है कि सभी टैक्स पेयर्स को अपना इनकम टेक्स दाखिल करते समय अपने आधार कार्ड का विवरण देना अनिवार्य है. इसलिए पैन कार्ड से आधार को लिंक कराने के लिए कई बार तारीख बढ़ाई गई और 31 जुलाई इसकी आखिरी तारीख थी, जो निकल चुकी है. अब पैनकार्ड से आधार को लिंक कराने के लिए 1 हजार रुपए की फीस देनी होती है. लेकिन यह सिर्फ फीस है. इसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय इस पर 1 हजार रुपए से 5 हजार रुपए तक जुर्माना भी भरना होगा. जुर्माने की यह राशि इस आधार पर तय होती है कि व्यक्ति कितने का रिटर्न फाइल कर रहा है. वैसे अब नए पैनकार्ड बनाए जाते हैं उसमें पहले से ही आधार कार्ड की जानकारी ले ली जाती है, इसलिए इसे अलग से लिंक कराना जरूरी नहीं है.''
पैन-आधार को लेकर आयकर विभाग की गाइडलाइन
- इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 139एए के तहत आधार-पैन लिंक नहीं करने पर आपका पैन कार्ड स्वत: ब्लॉक हो जाता है.
- 1 जुलाई 2017 तक पैन कार्ड प्राप्त कर चुके पैन कार्ड धारकों की आधार-पैन लिंक करने का फाइन माफ नहीं होगी.
- नए पैन कार्ड स्वत: आपके आधार कार्ड से लिंक हो जाएंगे. ये सुविधा केवल उनके लिए होगी जो पहली बार पैन कार्ड बनवा रहे हैं.
- 31 मई 2024 तक पैन आधार लिंक नहीं होने पर इनकम टैक्स एक्ट की धारी 206एए और 206सीसी के तहत टैक्स व टीडीएस काटा जाएगा.