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पिछले छह महीने में 15 मामलों में बरी हुआ गैंगस्टर सुजीत सिन्हा, हजारीबाग जेल में है बंद - Gangster Sujit Sinha

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Aug 5, 2024, 8:49 AM IST

Gangster Sujit Sinha. पलामू का गैंगस्टर सुजीत सिन्हा पिछले छह महीने में 15 मामलों में बरी हो चुका है. अधिकतर मामलों में साक्ष्य के अभाव में उसे बरी किया गया. उस पर हत्या और रंगदारी जैसे कई संगीन आरोप थे.

Gangster Sujit Sinha
गैंगस्टर सुजीत सिन्हा (फाइल फोटो - ईटीवी भारत)

पलामू: कुख्यात डॉन सुजीत सिन्हा पिछले छह महीने में 15 मामलों में बरी हो चुका है. सभी मामले रंगदारी, आर्म्स एक्ट और अन्य अपराधों से जुड़े हैं. सुजीत सिन्हा पिछले एक सप्ताह में तीन आपराधिक मामलों में बरी हो चुका है. वह पलामू के श्रीराम पथ का रहने वाला है और फिलहाल हजारीबाग जेल में बंद है.

उसके खिलाफ पलामू, लातेहार, रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, रामगढ़ में एफआईआर दर्ज है. सुजीत सिन्हा पर अकेले पलामू में करीब 45 मामले दर्ज थे, जिनमें से 15 मामलों में वह बरी हो चुका है. कुख्यात गैंगस्टर अमन साव और सुजीत सिन्हा कभी एक हुआ करते थे. सुजीत सिन्हा के अधिकांश शूटर पलामू से जुड़े हुए हैं.

इन मामलों में बरी हुआ सुजीत सिन्हा

  • पलामू की एक पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष ने अपने कार्यकाल के दौरान सुजीत सिन्हा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. उन्होंने उनसे रंगदारी और एके-47 मांगने का आरोप लगाया था. पूरे मामले में सुजीत सिन्हा बरी हो चुका है. सुजीत सिन्हा यह बताने में सफल रहा कि उसे राजनीतिक गतिविधियों के कारण फंसाया गया है.
  • 2017 में पलामू के चर्चित व्यवसायी पवन केजरीवाल से 10 लाख रुपए रंगदारी मांगी गई थी. इस मामले में भी सुजीत सिन्हा को आरोपी बनाया गया था. सुजीत सिन्हा पर रंगदारी के लिए पलामू एजेंसी नामक प्रतिष्ठान पर बम से हमला करने का भी आरोप था. इस मामले में कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में सुजीत सिन्हा समेत तीन लोगों को बरी कर दिया.
  • 2014 में स्टोन क्रशर व्यवसायी उदय शंकर अग्रवाल ने सुजीत सिन्हा पर रंगदारी के तौर पर एके-47 मांगने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इस मामले में भी सुजीत सिन्हा को पलामू कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है.

"छह महीने में सुजीत सिन्हा 15 मामलों में बरी हो चुके हैं. मेरे पास सुजीत सिन्हा से जुड़े 20 मामलों की पैरवी है. सुजीत सिन्हा को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है." - चितरंजन पांडेय, अधिवक्ता

हाईटेक तरीकों का इस्तेमाल करता था सुजीत सिन्हा

सुजीत सिन्हा पलामू का रहने वाला है और झारखंड में अपराध की दुनिया में उसका बड़ा नाम है. वह एक ऐसा गैंगस्टर रहा है, जिस पर अपराध के दौरान हाईटेक तरीकों का इस्तेमाल करने का आरोप है. सुजीत सिन्हा सोशल मीडिया के जरिए अपने शूटरों और गुर्गों से संपर्क करता है.

वह सोशल मीडिया के जरिए शूटरों को टास्क देता था और घटनाओं को अंजाम दिलवाता था. करीब सात साल तक सुजीत सिन्हा झारखंड के विभिन्न जिलों में जेल में बंद रहा है. उसके खिलाफ सुरेश सिंह के खिलाफ हत्या और रंगदारी समेत कई संगीन अपराधों से जुड़ी एफआईआर दर्ज हैं.

यह भी पढ़ें:

कुख्यात डॉन सुजीत सिन्हा एके 47 और रंगदारी मामले में बरी, 2014 का था मामला - Don Sujit Sinha acquitted

कुख्यात डॉन सुजीत सिन्हा सहित तीन आरोपी बरी, रंगदारी और आर्म्स एक्ट से जुड़े मामले में फैसला - Palamu Court

अमन साव और सुजीत सिन्हा गिरोह से जुड़े टॉप 20 गुर्गों की सूची तैयार, संगठित अपराध को जड़ से खत्म करने की तैयारी

पलामू: कुख्यात डॉन सुजीत सिन्हा पिछले छह महीने में 15 मामलों में बरी हो चुका है. सभी मामले रंगदारी, आर्म्स एक्ट और अन्य अपराधों से जुड़े हैं. सुजीत सिन्हा पिछले एक सप्ताह में तीन आपराधिक मामलों में बरी हो चुका है. वह पलामू के श्रीराम पथ का रहने वाला है और फिलहाल हजारीबाग जेल में बंद है.

उसके खिलाफ पलामू, लातेहार, रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, रामगढ़ में एफआईआर दर्ज है. सुजीत सिन्हा पर अकेले पलामू में करीब 45 मामले दर्ज थे, जिनमें से 15 मामलों में वह बरी हो चुका है. कुख्यात गैंगस्टर अमन साव और सुजीत सिन्हा कभी एक हुआ करते थे. सुजीत सिन्हा के अधिकांश शूटर पलामू से जुड़े हुए हैं.

इन मामलों में बरी हुआ सुजीत सिन्हा

  • पलामू की एक पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष ने अपने कार्यकाल के दौरान सुजीत सिन्हा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. उन्होंने उनसे रंगदारी और एके-47 मांगने का आरोप लगाया था. पूरे मामले में सुजीत सिन्हा बरी हो चुका है. सुजीत सिन्हा यह बताने में सफल रहा कि उसे राजनीतिक गतिविधियों के कारण फंसाया गया है.
  • 2017 में पलामू के चर्चित व्यवसायी पवन केजरीवाल से 10 लाख रुपए रंगदारी मांगी गई थी. इस मामले में भी सुजीत सिन्हा को आरोपी बनाया गया था. सुजीत सिन्हा पर रंगदारी के लिए पलामू एजेंसी नामक प्रतिष्ठान पर बम से हमला करने का भी आरोप था. इस मामले में कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में सुजीत सिन्हा समेत तीन लोगों को बरी कर दिया.
  • 2014 में स्टोन क्रशर व्यवसायी उदय शंकर अग्रवाल ने सुजीत सिन्हा पर रंगदारी के तौर पर एके-47 मांगने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इस मामले में भी सुजीत सिन्हा को पलामू कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है.

"छह महीने में सुजीत सिन्हा 15 मामलों में बरी हो चुके हैं. मेरे पास सुजीत सिन्हा से जुड़े 20 मामलों की पैरवी है. सुजीत सिन्हा को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है." - चितरंजन पांडेय, अधिवक्ता

हाईटेक तरीकों का इस्तेमाल करता था सुजीत सिन्हा

सुजीत सिन्हा पलामू का रहने वाला है और झारखंड में अपराध की दुनिया में उसका बड़ा नाम है. वह एक ऐसा गैंगस्टर रहा है, जिस पर अपराध के दौरान हाईटेक तरीकों का इस्तेमाल करने का आरोप है. सुजीत सिन्हा सोशल मीडिया के जरिए अपने शूटरों और गुर्गों से संपर्क करता है.

वह सोशल मीडिया के जरिए शूटरों को टास्क देता था और घटनाओं को अंजाम दिलवाता था. करीब सात साल तक सुजीत सिन्हा झारखंड के विभिन्न जिलों में जेल में बंद रहा है. उसके खिलाफ सुरेश सिंह के खिलाफ हत्या और रंगदारी समेत कई संगीन अपराधों से जुड़ी एफआईआर दर्ज हैं.

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