लखनऊ : निजी विश्वविद्यालय अधिनियम में बदलाव के बाद अब विदेशी विश्वविद्यालय भी यूपी में आसानी से अपने परिसर खोल सकेंगे. जिसमें इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और रूस की माॅस्को यूनिवर्सिटी के परिसर भी शामिल हो सकते हैं. इन दोनों विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों ने कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश सरकार से संपर्क किया. इसके बाद में सरकार ने पहले कैबिनेट में और बाद में उत्तर प्रदेश विधानसभा में संशोधन का विधेयक पारित कर लिया.
प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि दोनों विश्वविद्यालयों से संपर्क करके उन्हें यूपी में कैंपस खोलने के लिए आमंत्रित किया जाएगा. विधानसभा में उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय सातवां संशोधन अधिनियम पारित कराया गया है. इस अधिनियम के बाद दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड शिक्षण संस्थान भी यूपी में विश्वविद्यालय स्थापित कर सकेंगे. अभी तक केवल यूपी में पंजीकृत संस्थाओं को ही यूपी में विश्वविद्यालय स्थापित करने की अनुमति मिलती थी.
उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि एक्ट में संशोधन के बाद यूपी महाराष्ट्र और कर्नाटक के बाद उच्च शिक्षा का बड़ा केंद्र बन सकता है. उन्होंने बताया कि वर्तमान में महाराष्ट्र और कर्नाटक में ही विदेशी शिक्षण संस्थाओं का कैंपस स्थापित किया गया है. अब उत्तर प्रदेश में भी यह हो जाएगा. उन्होंने बताया कि दूसरे देशों में जो शिक्षण संस्थान पंजीकृत होते हैं, उनके लिए यूजीसी से अतिरिक्त अनुमति लेनी पड़ती है. अगर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के मानक पर वह विश्वविद्यालय खराब उतरता है तो उसे यह अनुमति दे दी जाती है. उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में 19 राज्य विश्वविद्यालय हैं, एक मुक्त विश्वविद्यालय है, जबकि 30 निजी विश्वविद्यालय संचालित हैं. प्रदेश के 60% युवा आबादी है जो की प्रोफेशनल कोर्स के लिए अब दूसरे राज्यों पर निर्भर नहीं है.
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