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हाईकोर्ट के निर्देश पर डॉग होम से 22 डॉग्स को रेस्क्यू करके शहर से बाहर किया शिफ्ट

राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश पर बूंदी नगर परिषद की टीम ने डॉग होम में रखे गए 22 डॉग्स को रेस्क्यू करके शहर से बाहर शिफ्ट किया.

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Feb 22, 2024, 7:01 PM IST

Rajasthan High Court,  22 dogs were rescued
हाईकोर्ट के निर्देश पर डॉग होम से 22 डॉग्स को रेस्क्यू करके शहर से बाहर किया शिफ्ट.

बूंदी. राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर के गुरुनानक कॉलोनी में एक महिला की ओर से डॉग होम बनाकर रखे गए 22 डॉग्स को रेस्क्यू करके अन्यत्र शिफ्ट करने के निर्देश दिए. इसके बाद नगर परिषद की टीम ने गुरुवार को डॉग होम से 22 डॉग्स को रेस्क्यू करते हुए शहर से बाहर शिफ्ट कर दिया.

नगर परिषद आयुक्त राकेश कुमार मीणा ने बताया कि लंबे समय से मोहल्लेवासी महिला द्वारा घर में रखे गए 22 डॉग्स से परेशान होने की शिकायत कर रहे थे. लोगों ने इस संबंध में नगर परिषद और जिला प्रशासन को शिकायत दी. साथ ही प्रदर्शन भी किया गया. इस पर डॉग होम की केयर टेकर को 15 दिन में डॉग्स शिफ्ट करने के लिए पांच बार नोटिस दिए गए. इसके बाद भी डॉग्स को शिफ्ट नहीं किया गया. इस पर स्थानीय निवासियों ने राजस्थान हाईकोर्ट में अपील की. इस पर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद 22 डॉग्स को रेस्क्यू करके शहर से बाहर शिफ्ट किया गया.

पढ़ेंः लूणी में बच्चों पर डॉग ने किया हमला, 8 साल की बच्ची का नोंचा चेहरा

विधानसभा चुनाव में मतदान बहिष्कार की थी चेतावनीः शहर के वार्ड नंबर 19 में महिला द्वारा घर मे रखे डॉग्स की समस्या से परेशान 100 से ज्यादा वार्ड वासियों ने विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की घोषणा की थी. इस पर प्रशासन मौके पर पहुंचा तथा उक्त महिला को 15 दिवस में डॉग्स को अन्यत्र शिफ्ट करने का नोटिस चस्पा किया था. इसके बाद मोहल्ले वासियों ने मतदान किया था.

सुनवाई नहीं होने पर हाई कोर्ट में की अपीलः विधानसभा चुनाव निकल जाने के बाद प्रशासन की ओर से ध्यान नहीं देने और समस्या का समाधान नहीं होने पर लोगों ने राजस्थान हाईकोर्ट में अपील की. इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जिला कलेक्टर, नगर परिषद आयुक्त को डॉग्स को डॉग होम से रेस्क्यू कर शहर के बाहर शिफ्ट करने के दिए थे.

केयरटेकर महिला ने कार्रवाई रोकने का किया प्रयासः प्रशासन की ओर से डॉग्स को रेस्क्यू कर अन्यत्र शिफ्ट करने की कार्रवाई के दौरान केयर टेकर महिला मोके पर पहुंची. महिला ने कार्रवाई रोकने का प्रयास किया. इस पर कोतवाली पुलिस महिला को शांतिभंग में पकड़कर कोतवाली ले गई, बाद में उसे पाबंद करते हुए छोड़ दिया. महिला ने डॉग्स पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगा रखे थे.

बूंदी. राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर के गुरुनानक कॉलोनी में एक महिला की ओर से डॉग होम बनाकर रखे गए 22 डॉग्स को रेस्क्यू करके अन्यत्र शिफ्ट करने के निर्देश दिए. इसके बाद नगर परिषद की टीम ने गुरुवार को डॉग होम से 22 डॉग्स को रेस्क्यू करते हुए शहर से बाहर शिफ्ट कर दिया.

नगर परिषद आयुक्त राकेश कुमार मीणा ने बताया कि लंबे समय से मोहल्लेवासी महिला द्वारा घर में रखे गए 22 डॉग्स से परेशान होने की शिकायत कर रहे थे. लोगों ने इस संबंध में नगर परिषद और जिला प्रशासन को शिकायत दी. साथ ही प्रदर्शन भी किया गया. इस पर डॉग होम की केयर टेकर को 15 दिन में डॉग्स शिफ्ट करने के लिए पांच बार नोटिस दिए गए. इसके बाद भी डॉग्स को शिफ्ट नहीं किया गया. इस पर स्थानीय निवासियों ने राजस्थान हाईकोर्ट में अपील की. इस पर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद 22 डॉग्स को रेस्क्यू करके शहर से बाहर शिफ्ट किया गया.

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विधानसभा चुनाव में मतदान बहिष्कार की थी चेतावनीः शहर के वार्ड नंबर 19 में महिला द्वारा घर मे रखे डॉग्स की समस्या से परेशान 100 से ज्यादा वार्ड वासियों ने विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की घोषणा की थी. इस पर प्रशासन मौके पर पहुंचा तथा उक्त महिला को 15 दिवस में डॉग्स को अन्यत्र शिफ्ट करने का नोटिस चस्पा किया था. इसके बाद मोहल्ले वासियों ने मतदान किया था.

सुनवाई नहीं होने पर हाई कोर्ट में की अपीलः विधानसभा चुनाव निकल जाने के बाद प्रशासन की ओर से ध्यान नहीं देने और समस्या का समाधान नहीं होने पर लोगों ने राजस्थान हाईकोर्ट में अपील की. इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जिला कलेक्टर, नगर परिषद आयुक्त को डॉग्स को डॉग होम से रेस्क्यू कर शहर के बाहर शिफ्ट करने के दिए थे.

केयरटेकर महिला ने कार्रवाई रोकने का किया प्रयासः प्रशासन की ओर से डॉग्स को रेस्क्यू कर अन्यत्र शिफ्ट करने की कार्रवाई के दौरान केयर टेकर महिला मोके पर पहुंची. महिला ने कार्रवाई रोकने का प्रयास किया. इस पर कोतवाली पुलिस महिला को शांतिभंग में पकड़कर कोतवाली ले गई, बाद में उसे पाबंद करते हुए छोड़ दिया. महिला ने डॉग्स पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगा रखे थे.

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