बरेली : जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक की प्रेमिका के परिजनों ने पिटाई कर दी थी. इससे नाराज होकर प्रेमी ने प्रेमिका के पड़ोसी एक युवक की हत्या कर दी थी. घटना 26 जून 2020 को हुई थी. मुकदमे की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी. बुधवार को एडीजे कोर्ट नंबर 7 ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इससे अलावा ₹5000 का अर्थदंड भी लगाया.
बरेली के नवाबगंज थाना क्षेत्र के रीछोला के रहने वाले राजन की 26 जून 2020 को कुलड़िया थाना क्षेत्र के एक गांव में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी शिवा को गिरफ्तार कर लिया था. जिला शासकीय अधिवक्ता सुनीति पाठक ने बताया कि शिवा की शादी राजन के पड़ोस में रहने वाली एक युवती से तय हुई थी.
किन्ही कारणों से बाद में शादी टूट गई. इसके बावजूद शिवा और युवती का मिलना जुलना जारी रहा. घटना से कुछ दिन पहले एक दिन शिवा घर में अकेली प्रेमिका से मिलने पहुंचा था. पड़ोसी शिवा ने उसे देख लिया था. उसने परिजनों को इसकी जानकारी दे दी.
युवती के परिजनों ने शिवा को पकड़कर उसे पीट दिया था. इसके बाद से शिवा प्रेमिका के पड़ोसी राजन से रंजिश करने लगा था. 26 जून को जब राजन क्यूलड़िया थाना क्षेत्र में एक गांव में गया था, उस दौरान शिवा ने उसकी गोली मार कर हत्या कर दी थी.
पुलिस ने राजन की हत्या के आरोप में शिवा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. मामला कोर्ट में विचाराधीन था. एडीजीसी राजेश्वरी गंगवार ने बताया किएडीजे कोर्ट नंबर 7 ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी शिवा को दोषी करार दिया. आरोपी पर 5 हजार का जुर्मान भी लगाया है.
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