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फ़िल्म जॉली एलएलबी-3 के खिलाफ दायर वाद के विरुद्ध आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज - movie jolly llb 3

जॉली एलएलबी-3 मूवी की शूटिंग को लेकर दायर वाद के खिलाफ जिला कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आपत्ति प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है.

फ़िल्म जॉली एलएलबी 3
फ़िल्म जॉली एलएलबी 3 (Photo ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 27, 2024, 5:08 PM IST

अजमेर. जिला बार एसोसिएशन की ओर से जॉली एलएलबी-3 मूवी की शूटिंग को लेकर दायर वाद के खिलाफ आपत्ति प्रार्थना पत्र को कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है. बता दें कि सिविल न्यायाधीश अजमेर उत्तर की कोर्ट में फिल्म जॉली एलएलबी-3 के खिलाफ 101 अधिवक्ताओं ने अदालत में वाद दायर किया था.

जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभान सिंह राठौड़ ने बताया कि रेलवे डीआरएम राजीव धनखड़ की ओर से अधिवक्ता बसंत विजयवर्गीय और फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार, अरशद वारसी, फिल्म प्रोड्यूसर सुभाष कपूर के अधिवक्ता माधव मित्र शर्मा की ओर से कोर्ट में दायर वाद को खारिज करने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था. इनकी ओर से दलील दी गई थी दायर वाद संबंधित कोर्ट में चलने योग्य नहीं है. सोमवार को वाद को लेकर कोर्ट में हुई सुनवाई में वादी पक्ष की ओर से जवाब पेश किया और वाद के विरुद्ध दोनों प्रार्थना पत्रों को खारिज करने की ठोस रूप से पैरवी की गई. कोर्ट में जज यश विश्नोई ने दोनों प्रार्थना पत्रों को खारिज कर वादी के पक्ष में आदेश पारित किया है. इस मामले में आगामी सुनवाई 5 जुलाई को तय की गई है.

इसे भी पढ़ें-अजमेर में फिल्म जॉली एलएलबी 3 की शूटिंग जारी, अक्षय कुमार और अरशद वारसी में होगी कानूनी जंग ! - Film Jolly LLB 3 Shooting In Ajmer

यह था मामला : अजमेर जिला बार एसोसिएशन की ओर से डीआरएम परिसर में हुई फिल्म जॉली एलएलबी-3 की शूटिंग को लेकर अजमेर सिविल कोर्ट उत्तर में दावा पेश किया गया था. बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ताओं कहना था कि फिल्म में गलत कंटेंट और डायलॉग शामिल किए गए हैं. इससे अधिवक्ताओं, न्यायाधीशों और न्यायपालिका की छवि धूमिल हो रही है. अधिवक्ताओं का तर्क था कि जॉली एलएलबी और जॉली एलएलबी-2 में जज को फिल्म में पान खाते और थूकते दिखाया गया है, साथ ही अधिवक्ता को कोर्ट में धरना देते दिखाया गया, जबकि कोर्ट में असल में ऐसा कुछ नहीं होता. ऐसे दृश्यों से आमजन में अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों के प्रति में नकारात्मक संदेश जाता है. इस दावे के साथ ही अधिवक्ताओं ने शूटिंग के नाम पर डीआरएम परिसर का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए कोर्ट में अर्जी देकर मौका निरीक्षण करने की भी मांग की गई थी. वहीं, दूसरे पक्ष की ओर से रेलवे डीआरएम और अभिनेता अक्षय कुमार और अरशद वारसी के वकीलों ने दावा खारिज करने की अर्जी लगाई थी.

अजमेर. जिला बार एसोसिएशन की ओर से जॉली एलएलबी-3 मूवी की शूटिंग को लेकर दायर वाद के खिलाफ आपत्ति प्रार्थना पत्र को कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है. बता दें कि सिविल न्यायाधीश अजमेर उत्तर की कोर्ट में फिल्म जॉली एलएलबी-3 के खिलाफ 101 अधिवक्ताओं ने अदालत में वाद दायर किया था.

जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभान सिंह राठौड़ ने बताया कि रेलवे डीआरएम राजीव धनखड़ की ओर से अधिवक्ता बसंत विजयवर्गीय और फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार, अरशद वारसी, फिल्म प्रोड्यूसर सुभाष कपूर के अधिवक्ता माधव मित्र शर्मा की ओर से कोर्ट में दायर वाद को खारिज करने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था. इनकी ओर से दलील दी गई थी दायर वाद संबंधित कोर्ट में चलने योग्य नहीं है. सोमवार को वाद को लेकर कोर्ट में हुई सुनवाई में वादी पक्ष की ओर से जवाब पेश किया और वाद के विरुद्ध दोनों प्रार्थना पत्रों को खारिज करने की ठोस रूप से पैरवी की गई. कोर्ट में जज यश विश्नोई ने दोनों प्रार्थना पत्रों को खारिज कर वादी के पक्ष में आदेश पारित किया है. इस मामले में आगामी सुनवाई 5 जुलाई को तय की गई है.

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यह था मामला : अजमेर जिला बार एसोसिएशन की ओर से डीआरएम परिसर में हुई फिल्म जॉली एलएलबी-3 की शूटिंग को लेकर अजमेर सिविल कोर्ट उत्तर में दावा पेश किया गया था. बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ताओं कहना था कि फिल्म में गलत कंटेंट और डायलॉग शामिल किए गए हैं. इससे अधिवक्ताओं, न्यायाधीशों और न्यायपालिका की छवि धूमिल हो रही है. अधिवक्ताओं का तर्क था कि जॉली एलएलबी और जॉली एलएलबी-2 में जज को फिल्म में पान खाते और थूकते दिखाया गया है, साथ ही अधिवक्ता को कोर्ट में धरना देते दिखाया गया, जबकि कोर्ट में असल में ऐसा कुछ नहीं होता. ऐसे दृश्यों से आमजन में अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों के प्रति में नकारात्मक संदेश जाता है. इस दावे के साथ ही अधिवक्ताओं ने शूटिंग के नाम पर डीआरएम परिसर का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए कोर्ट में अर्जी देकर मौका निरीक्षण करने की भी मांग की गई थी. वहीं, दूसरे पक्ष की ओर से रेलवे डीआरएम और अभिनेता अक्षय कुमार और अरशद वारसी के वकीलों ने दावा खारिज करने की अर्जी लगाई थी.

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