नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने वकील जय अनंत देहादराय की मानहानि याचिका पर सुनवाई करते हुए तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा को नोटिस जारी किया है. बुधवार को जस्टिस प्रतीक जालान की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को करने का आदेश दिया. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि इस मामले में दोनों पक्षकार बराबर के भागीदार हैं और कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि वो पीड़ित या पीड़दायक.
देहादराय ने अपनी याचिका में महुआ मोइत्रा पर आरोप लगाया है कि वो उनके खिलाफ मानहानि वाले बयान देती हैं. उन्होंने मोइत्रा के बयान मीडिया में छापने पर भी रोक लगाने की मांग की है. हालांकि, हाईकोर्ट ने देहादराय की अंतरिम राहत की मांग पर कोई भी आदेश देने से इनकार कर दिया और तृणमूल कांग्रेस नेता को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने एक्स (x), गूगल और दूसरे मीडिया घरानों को भी नोटिस जारी किया है.
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देहादराय और महुआ मोइत्रा रिलेशनशिप में थे, जो बाद में अलग हो गए. देहादराय की शिकायत पर ही उनको संसद से पहले निलंबित किया गया और बाद में संसद की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया गया. उन्होंने तृणमूल कांग्रेस नेता पर आरोप लगाया था कि व्यापारी दर्शन हीरानंदानी से संसद में सवाल पूछने के लिए रिश्वत लिए थे. बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर से इसकी शिकायत की थी.
देहादराय की याचिका में कहा गया है कि उनकी शिकायत के बाद महुआ मोइत्रा ने उनके खिलाफ सोशल मीडिया समेत मेनस्ट्रीम मीडिया में अपमानजनक बयान जारी किए. जॉबलेस (jobless) और जिल्टेड (jilted) शब्द का इस्तेमाल किया. इससे हमारे प्रोफेशनल करियर पर असर पड़ा.