ETV Bharat / state

वकील अनंत देहादराय की मानहानि याचिका पर तृणमूल नेता महुआ मोइत्रा को नोटिस जारी

lawyer Anant Dehadrai Defamation case: वकील अनंत देहादराय के मानहानि मामले की बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. शिकायतकर्ता देहादराय को फिलहाल कोई राहत नहीं देते हुए कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया.

d
d
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Mar 20, 2024, 7:03 PM IST

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने वकील जय अनंत देहादराय की मानहानि याचिका पर सुनवाई करते हुए तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा को नोटिस जारी किया है. बुधवार को जस्टिस प्रतीक जालान की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को करने का आदेश दिया. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि इस मामले में दोनों पक्षकार बराबर के भागीदार हैं और कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि वो पीड़ित या पीड़दायक.

देहादराय ने अपनी याचिका में महुआ मोइत्रा पर आरोप लगाया है कि वो उनके खिलाफ मानहानि वाले बयान देती हैं. उन्होंने मोइत्रा के बयान मीडिया में छापने पर भी रोक लगाने की मांग की है. हालांकि, हाईकोर्ट ने देहादराय की अंतरिम राहत की मांग पर कोई भी आदेश देने से इनकार कर दिया और तृणमूल कांग्रेस नेता को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने एक्स (x), गूगल और दूसरे मीडिया घरानों को भी नोटिस जारी किया है.

यह भी पढ़ेंः लोकपाल ने सीबीआई को टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के खिलाफ जांच के दिए आदेश

देहादराय और महुआ मोइत्रा रिलेशनशिप में थे, जो बाद में अलग हो गए. देहादराय की शिकायत पर ही उनको संसद से पहले निलंबित किया गया और बाद में संसद की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया गया. उन्होंने तृणमूल कांग्रेस नेता पर आरोप लगाया था कि व्यापारी दर्शन हीरानंदानी से संसद में सवाल पूछने के लिए रिश्वत लिए थे. बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर से इसकी शिकायत की थी.

देहादराय की याचिका में कहा गया है कि उनकी शिकायत के बाद महुआ मोइत्रा ने उनके खिलाफ सोशल मीडिया समेत मेनस्ट्रीम मीडिया में अपमानजनक बयान जारी किए. जॉबलेस (jobless) और जिल्टेड (jilted) शब्द का इस्तेमाल किया. इससे हमारे प्रोफेशनल करियर पर असर पड़ा.

यह भी पढ़ेंः Watch : महुआ मोइत्रा को बोलने का समय दिया गया लेकिन उन्होंने आरोप लगाने में ज्यादा समय लगाया : सुनीता दुग्गल

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने वकील जय अनंत देहादराय की मानहानि याचिका पर सुनवाई करते हुए तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा को नोटिस जारी किया है. बुधवार को जस्टिस प्रतीक जालान की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को करने का आदेश दिया. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि इस मामले में दोनों पक्षकार बराबर के भागीदार हैं और कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि वो पीड़ित या पीड़दायक.

देहादराय ने अपनी याचिका में महुआ मोइत्रा पर आरोप लगाया है कि वो उनके खिलाफ मानहानि वाले बयान देती हैं. उन्होंने मोइत्रा के बयान मीडिया में छापने पर भी रोक लगाने की मांग की है. हालांकि, हाईकोर्ट ने देहादराय की अंतरिम राहत की मांग पर कोई भी आदेश देने से इनकार कर दिया और तृणमूल कांग्रेस नेता को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने एक्स (x), गूगल और दूसरे मीडिया घरानों को भी नोटिस जारी किया है.

यह भी पढ़ेंः लोकपाल ने सीबीआई को टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के खिलाफ जांच के दिए आदेश

देहादराय और महुआ मोइत्रा रिलेशनशिप में थे, जो बाद में अलग हो गए. देहादराय की शिकायत पर ही उनको संसद से पहले निलंबित किया गया और बाद में संसद की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया गया. उन्होंने तृणमूल कांग्रेस नेता पर आरोप लगाया था कि व्यापारी दर्शन हीरानंदानी से संसद में सवाल पूछने के लिए रिश्वत लिए थे. बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर से इसकी शिकायत की थी.

देहादराय की याचिका में कहा गया है कि उनकी शिकायत के बाद महुआ मोइत्रा ने उनके खिलाफ सोशल मीडिया समेत मेनस्ट्रीम मीडिया में अपमानजनक बयान जारी किए. जॉबलेस (jobless) और जिल्टेड (jilted) शब्द का इस्तेमाल किया. इससे हमारे प्रोफेशनल करियर पर असर पड़ा.

यह भी पढ़ेंः Watch : महुआ मोइत्रा को बोलने का समय दिया गया लेकिन उन्होंने आरोप लगाने में ज्यादा समय लगाया : सुनीता दुग्गल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.