नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में RAU’S IAS स्टडी सर्कल में जलसैलाब से हुई तीन छात्रों की मौत की घटना की सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने और उन्हें रिकॉर्ड में रखने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया है. जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी 2025 को करने का आदेश दिया है.
इस हादसे में जान गंवाने वाले यूपीएससी अभ्यर्थी के पिता डाल्विन सुरेश ने ये याचिका दायर की है. इसी मामले में चीफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के खिलाफ दाखिल उस याचिका को याचिकाकर्ता ने वापस ले लिया, जिसमें आरोप लगाया था कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर द्वारा इस मामले की सीबीआई द्वारा की जा रही जांच में भ्रष्टाचार के मामले की जांच की मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं.
दरअसल, 14 अक्टूबर को सीबीआई ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में छह आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था. सीबीआई ने थार चालक मनोज कथूरिया को आरोपी नहीं बनाया है. सीबीआई ने चार्जशीट में परविंदर सिंह, तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह, कोचिंग के सीईओ अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को आरोपी बनाया है. सीबीआई ने इन आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने और गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाया.
इस मामले के सभी आरोपी जमानत पर हैं. 23 सितंबर को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सीईओ अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को अंतरिम जमानत दी थी. इसके पहले 13 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने चार सह-मालिकों तेजिंदर सिंह, परविंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह को जमानत दी थी.
बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 अगस्त को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दिया था. दिल्ली पुलिस ने 29 जुलाई को RAU’s IAS स्टडी सर्कल के चारों सह मालिकों और थार चालक को गिरफ्तार किया था. 28 जुलाई को कोचिंग के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया था. दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 106(1), 115(2), 3(5) के तहत केस दर्ज किया है.
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