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गाजियाबाद: 13 अक्टूबर को डासना में नहीं होगी महापंचायत

धारा 163 के कारण 13 अक्टूबर को डासना में हिंदू महापंचायत का आयोजन नहीं होगा.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : 2 hours ago

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के जिला सूचना अधिकारी योगेंद्र प्रताप सिंह ने जानकारी दी कि 13 अक्टूबर 2024 को डासना में प्रस्तावित महापंचायत का आयोजन नहीं होगा. इस संबंध में उन्होंने बताया कि शिवशक्ति धाम डासना में महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी और मंदिर की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हिंदू संगठनों के कुछ गणमान्य व्यक्तियों ने जिलाधिकारी से मुलाकात की थी.

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि डासना क्षेत्र में धारा 163 (पूर्व की धारा 144) लागू है, जिसके कारण महापंचायत का आयोजन संभव नहीं होगा. उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत किसी भी प्रकार के सार्वजनिक एकत्रण पर प्रतिबंध है और इसलिए 13 अक्टूबर को महापंचायत का आयोजन नहीं किया जा सकता.

अनुमति मिलने पर होगी महापंचायतः प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जिलाधिकारी ने कहा कि हाल में मीडिया में आ रही खबरों के बावजूद 13 अक्टूबर को महापंचायत का आयोजन होगा, यह जानकारी गलत है. गणमान्य व्यक्तियों ने जिलाधिकारी को बताया कि उनकी ओर से इस प्रकार की कोई सूचना सार्वजनिक नहीं की गई है. उन्होंने कहा है कि हम कानून का सम्मान करते हैं और नियमों के अनुसार ही कार्य करते हैं. यदि हमें महापंचायत की अनुमति प्राप्त होती है, तभी हम इस आयोजन के लिए आगे बढ़ेंगे.

यह भी पढ़ें- गाजियाबाद में पुलिस ने पांच प्रदर्शनकारियों को किया गिरफ्तार, 150 से अधिक अज्ञात के खिलाफ FIR

बता दें, गाजियाबाद के डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप है. नरसिंहानंद द्वारा 29 सितंबर को हिंदी भवन में हुए एक कार्यक्रम में दूसरे समुदाय पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. यति के बयान के बाद से बवाल मचा हुआ है.

यह भी पढ़ें- पुलिस हिरासत में यति नरसिंहानंद सरस्वती, गाजियाबाद में भारी पुलिस बल तैनात

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के जिला सूचना अधिकारी योगेंद्र प्रताप सिंह ने जानकारी दी कि 13 अक्टूबर 2024 को डासना में प्रस्तावित महापंचायत का आयोजन नहीं होगा. इस संबंध में उन्होंने बताया कि शिवशक्ति धाम डासना में महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी और मंदिर की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हिंदू संगठनों के कुछ गणमान्य व्यक्तियों ने जिलाधिकारी से मुलाकात की थी.

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि डासना क्षेत्र में धारा 163 (पूर्व की धारा 144) लागू है, जिसके कारण महापंचायत का आयोजन संभव नहीं होगा. उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत किसी भी प्रकार के सार्वजनिक एकत्रण पर प्रतिबंध है और इसलिए 13 अक्टूबर को महापंचायत का आयोजन नहीं किया जा सकता.

अनुमति मिलने पर होगी महापंचायतः प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जिलाधिकारी ने कहा कि हाल में मीडिया में आ रही खबरों के बावजूद 13 अक्टूबर को महापंचायत का आयोजन होगा, यह जानकारी गलत है. गणमान्य व्यक्तियों ने जिलाधिकारी को बताया कि उनकी ओर से इस प्रकार की कोई सूचना सार्वजनिक नहीं की गई है. उन्होंने कहा है कि हम कानून का सम्मान करते हैं और नियमों के अनुसार ही कार्य करते हैं. यदि हमें महापंचायत की अनुमति प्राप्त होती है, तभी हम इस आयोजन के लिए आगे बढ़ेंगे.

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बता दें, गाजियाबाद के डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप है. नरसिंहानंद द्वारा 29 सितंबर को हिंदी भवन में हुए एक कार्यक्रम में दूसरे समुदाय पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. यति के बयान के बाद से बवाल मचा हुआ है.

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