नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने के आदेश पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है. जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की बेंच ने ईडी को नोटिस भी जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी.
सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वकील एन. हरिहरन ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर अभियोजन चलाने के लिए जरूरी अनुमति के संज्ञान लिया जो कानूनी रूप से वैध नहीं है. ऐसे में ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए. इससे पहले 10 जुलाई को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी के चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए अरविंद केजरीवाल को पेश होने का आदेश दिया था. वहीं 17 मई को ईडी ने सातवीं पूरक चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया गया था. इस मामले में अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और के. कविता को सुप्रीम कोर्ट नियमित जमानत दे चुकी है.
सितंबर में दी गई थी जमानत: जानकारी के लिए बता दें कि ईडी ने 21 मार्च को देर शाम को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. वहीं 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को एक जून तक की अंतरिम जमानत दी थी, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने दो जून को सरेंडर किया था. केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. ईडी ने 10 मई को छठी पूरक चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें बीआरएस नेता के. कविता, चनप्रीत सिंह, दामोदर शर्मा, प्रिंस कुमार और अरविंद सिंह को आरोपी बनाया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर को केजरीवाल को सीबीआई के मामले में नियमित जमानत दी थी.
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