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NGT कोर्ट ने आगरा के DM को दिया आदेश- तालाब की जमीन पर बनी अवैध मस्जिद हटाएं - AGRA NEWS

बिचपुरी ब्लॉक स्थित गांव अंगूठी में तालाब की जमीन पर बनी है मस्जिद

एनजीटी कोर्ट ने आगरा के डीएम को दिया आदेश.
एनजीटी कोर्ट ने आगरा के डीएम को दिया आदेश. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jan 20, 2025, 6:27 PM IST

आगरा: राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण मुख्य पीठ दिल्ली (NGT) ने आगरा डीएम को एक आदेश दिया है कि बिचपुरी ब्लॉक स्थित गांव अंगूठी में तालाब की जमीन पर बनी अवैध मस्जिद हटाई जाए. इसके साथ ही इस अतिक्रमण को हटाने के बाद एक माह में आगरा डीएम को अपनी रिपोर्ट एनजीटी कोर्ट में दाखिल करनी है. बता दें कि अंगूठी गांव निवासी भूरी सिंह ने 15 सितंबर 2024 को आगरा जिलाधिकारी व उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विरुद्ध राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में वाद दाखिल किया था. जिसमें वादी के अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने पैरवी की. इस मामले की सुनवाई 17 जनवरी को हुई थी. जिसमें बहस हुई.

वादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि सुनवाई में बहस के दौरान एनजीटी कोर्ट को बताया कि अंगूठी में आगरा-अछनेरा रोड के किनारे करीब 350 वर्गमीटर में अतिक्रमण कर एक अवैध मस्जिद बनाई गई है. जिससे तालाब को नुकसान हो रहा है. ये जमीन का खसरा संख्या-486क का क्षेत्रफल 0.5423 हेक्टेयर है. इसके साथ ही खसरा संख्या-486ख का क्षेत्रफल 4.4566 हेक्टेयर है, जिस पर अतिक्रमण हो चुका है. तालाब अपने मूल रूप में नहीं है. जिस कारण पर्यावरण को नुकसान हो रहा है. जिसका संरक्षण किया जाना न्यायहित में आवश्यक है.

वादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि सुनवाई के बाद एनजीटी न्यायालय ने आगरा जिलाधिकारी आगरा को तालाब पर बने अतिक्रमण, अवैध मस्जिद को हटाने का आदेश जारी किया है. इसके साथ ही आगरा डीएम को एक माह में अपनी रिपोर्ट एनजीटी कोर्ट में दाखिल करने का आदेश दिया है.

यह भी पढ़ें : महाकुंभ से आगरा लौटीं राखी; बोलीं- जीवनभर पहनूंगी भगवा, मेले में मुझसे भी छोटे साधु, फिर मुझ पर ही बखेड़ा क्यों? - RAKHI ALIAS GAURI GIRI MAHARANI

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वादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि सुनवाई में बहस के दौरान एनजीटी कोर्ट को बताया कि अंगूठी में आगरा-अछनेरा रोड के किनारे करीब 350 वर्गमीटर में अतिक्रमण कर एक अवैध मस्जिद बनाई गई है. जिससे तालाब को नुकसान हो रहा है. ये जमीन का खसरा संख्या-486क का क्षेत्रफल 0.5423 हेक्टेयर है. इसके साथ ही खसरा संख्या-486ख का क्षेत्रफल 4.4566 हेक्टेयर है, जिस पर अतिक्रमण हो चुका है. तालाब अपने मूल रूप में नहीं है. जिस कारण पर्यावरण को नुकसान हो रहा है. जिसका संरक्षण किया जाना न्यायहित में आवश्यक है.

वादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि सुनवाई के बाद एनजीटी न्यायालय ने आगरा जिलाधिकारी आगरा को तालाब पर बने अतिक्रमण, अवैध मस्जिद को हटाने का आदेश जारी किया है. इसके साथ ही आगरा डीएम को एक माह में अपनी रिपोर्ट एनजीटी कोर्ट में दाखिल करने का आदेश दिया है.

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