लखनऊ : नीट एमडीएस-2024 की ऑनलाइन काउंसलिंग में मनपसंद कॉलेज की प्राथमिकता भरने के बाद सीट लॉक करना जरूरी है. वर्ना सीट आवंटन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा. नीट एमडीएस (मास्टर आफ डेंटल सर्जरी) की प्रथम चरण की चल रही ऑनलाइन काउंसलिंग में च्वाइस फिलिंग व दाखिले को लेकर चिकित्सा शिक्षा विभाग ने यह बात स्पष्ट किया है.
नीट एमडीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों की मेरिट सूची जारी करने के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने निर्देशों में स्पष्ट किया है कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया संबंधित विश्वविद्यालय में ही होगी. निजी डेंटल कॉलेजों की सीटों पर आवंटित अभ्यर्थियों के दाखिले संबंधित नोडल सेंटर पर संपन्न होगी. लिहाजा सीट आवंटन के बाद अभ्यर्थियों को संबंधित नोडल सेंटर पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है.
चिकित्सा शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि निजी डेंटल कॉलेज में दाखिले के लिए शासन की ओर से निर्धारित शिक्षण शुल्क का बैंक ड्रॉफ्ट, महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा व प्रशिक्षण उप्र के नाम ही जमा होगा. यह नोडल सेंटर पर में जमा किया जाएगा. हालांकि निजी कॉलेज, निर्धारित शिक्षण शुल्क से कम शुल्क लेने के लिए स्वतंत्र हैं, इसके लिए उन्हें नोडल अधिकारी को अवगत कराना होगा.
आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को नोडल सेंटर पर गठित मेडिकल बोर्ड से ही मेडिकल परीक्षण कराना होगा. इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को 1 अप्रैल 2024 के बाद ही निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे.
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