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दहेज लोभियों की भेंट चढ़ी थी विवाहिता, कोर्ट ने पति को सुनाई 14 साल की सजा - DOWRY HARASSMENT IN HALDWANI

कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न और पत्नी हत्या के मामले में पति को सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने अर्थदंड भी लगाया है.

Haldwani dowry harassment
दहेज उत्पीड़न के मामले में पति को मिली सजा (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Feb 11, 2025, 8:24 AM IST

हल्द्वानी: दहेज और हत्या के मामले में एडीजे प्रथम की अदालत ने पति को दोषी पाते हुए 14 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता डीएस मेहरा ने बताया कि एक लाख रुपए और बाइक की मांग पूरी न होने पर पति ने पत्नी की हत्या कर दी थी.

शासकीय अधिवक्ता बताया कि मामला शहर के पनियाली क्षेत्र में किराये के मकान में 14 सितंबर 2022 को विवाहिता का शव फंदे से लटका मिला था. जानकारी पर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से पिता ने पति के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई. तहरीर में बताया कि विवाहिता कि शादी वर्ष 2016 में छह जुलाई को युवक से हुई थी. घटना के तीन दिन बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. पुलिस के जांच में सामने आया कि हत्या आरोपी पति दहेज में एक लाख रुपए और मोटरसाइकिल के लिए पत्नी का उत्पीड़न कर हत्या कर दी.

पुलिस ने पूरे मामले में चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया. मुकदमा एडीजे (प्रथम) कंवर अमरिंदर सिंह की अदालत में चला. दोनों पक्षों की दलीलों तथा साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने पत्नी की हत्या के मामले में पति को दोषी पाया. न्यायालय ने पूरे मामले में आईपीसी की धारा 304 बी में युवक को 14 साल कारावास की सजा और 50 हजार रुपये के अर्थदंड लगाया गया है. वहीं दहेज उत्पीड़न की धारा 498 ए के तहत दो साल कैद की सजा हुई और पांच हजार का जुर्माना लगाया गया है. वहीं दोषी पर सभी धाराएं एक साथ चलेंगी.
पढ़ें-ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और हत्या की धमकी देने का आरोप, विवाहिता ने दर्ज कराया मुकदमा

हल्द्वानी: दहेज और हत्या के मामले में एडीजे प्रथम की अदालत ने पति को दोषी पाते हुए 14 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता डीएस मेहरा ने बताया कि एक लाख रुपए और बाइक की मांग पूरी न होने पर पति ने पत्नी की हत्या कर दी थी.

शासकीय अधिवक्ता बताया कि मामला शहर के पनियाली क्षेत्र में किराये के मकान में 14 सितंबर 2022 को विवाहिता का शव फंदे से लटका मिला था. जानकारी पर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से पिता ने पति के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई. तहरीर में बताया कि विवाहिता कि शादी वर्ष 2016 में छह जुलाई को युवक से हुई थी. घटना के तीन दिन बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. पुलिस के जांच में सामने आया कि हत्या आरोपी पति दहेज में एक लाख रुपए और मोटरसाइकिल के लिए पत्नी का उत्पीड़न कर हत्या कर दी.

पुलिस ने पूरे मामले में चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया. मुकदमा एडीजे (प्रथम) कंवर अमरिंदर सिंह की अदालत में चला. दोनों पक्षों की दलीलों तथा साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने पत्नी की हत्या के मामले में पति को दोषी पाया. न्यायालय ने पूरे मामले में आईपीसी की धारा 304 बी में युवक को 14 साल कारावास की सजा और 50 हजार रुपये के अर्थदंड लगाया गया है. वहीं दहेज उत्पीड़न की धारा 498 ए के तहत दो साल कैद की सजा हुई और पांच हजार का जुर्माना लगाया गया है. वहीं दोषी पर सभी धाराएं एक साथ चलेंगी.
पढ़ें-ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और हत्या की धमकी देने का आरोप, विवाहिता ने दर्ज कराया मुकदमा

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