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मुजफ्फरनगर दंगा: घरों और मस्जिद में डकैती, आगजनी के 10 आरोपी बरी; 10 साल बाद आया फैसला - Riot accused acquitted

मुजफ्फरनगर में 2013 में हुए दंगों के 10 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है. इन पर डकैती और मस्जिद में आगजनी के आरोप थे.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Apr 17, 2024, 3:50 PM IST

Updated : Apr 17, 2024, 4:34 PM IST

मुजफ्फरनगर: जिले में 2013 में हुए दंगे के दौरान घरों और मस्जिद में डकैती तथा आगजनी करने के मामले में आरोपी बनाए गए दस लोगों को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. बता दें कि 2013 में हुए सांप्रदायिक दंगे के दौरान थाना भोराकला क्षेत्र के गांव मुंडभर में करीब दस घरों और मस्जिद में डकैती तथा उसके उपरांत आगजनी का आरोप है. इस मामले में दस लोगों के विरुद्ध पंद्रह सितंबर को मुकदमा दर्ज कराया गया था.

गांव के हमीद पुत्र बंदा ने मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया था कि 08 सितंबर 2013 को भड़काऊ नारेबाजी करते हुए अनुज पुत्र जयपाल, नीटू उर्फ सूरजबली पुत्र नंदकिशोर, रवि पुत्र रामफल, शोकेन्द्र पुत्र जिंदा, शिवकुमार पुत्र जगदीश, अमित पुत्र महीपाल, अमरपाल उर्फ बिल्लू पुत्र त्रिलोकी, रामकुमार पुत्र महावीरा, रोहताश पुत्र रामस्वरूप, सतेन्द्र उर्फ चांदी (निवासीगण मुंडभर) सहित दर्जनों लोगों ने लाठी-डंडे और धारदार हथियार से लैस होकर हमला किया था.

हमला करने वालों ने गांव के शहाबुद्दीन, मेहरदीन, जुम्मा, अब्दुल हमीद, सलीम, शरीफ, भीम, यामीन और अय्यूब के घरों में लूटपाट की. सोने-चांदी के जेवर आदि लूटकर आग लगा दी. इसके साथ ही आरोपियों ने मस्जिद में रखा चंदे का पात्र भी लूट लिया. इस मुकदमे की सुनवाई एडीजे संख्या सात कोर्ट में हुई और कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में सभी आरोपितों को बरी कर दिया.

मुजफ्फरनगर: जिले में 2013 में हुए दंगे के दौरान घरों और मस्जिद में डकैती तथा आगजनी करने के मामले में आरोपी बनाए गए दस लोगों को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. बता दें कि 2013 में हुए सांप्रदायिक दंगे के दौरान थाना भोराकला क्षेत्र के गांव मुंडभर में करीब दस घरों और मस्जिद में डकैती तथा उसके उपरांत आगजनी का आरोप है. इस मामले में दस लोगों के विरुद्ध पंद्रह सितंबर को मुकदमा दर्ज कराया गया था.

गांव के हमीद पुत्र बंदा ने मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया था कि 08 सितंबर 2013 को भड़काऊ नारेबाजी करते हुए अनुज पुत्र जयपाल, नीटू उर्फ सूरजबली पुत्र नंदकिशोर, रवि पुत्र रामफल, शोकेन्द्र पुत्र जिंदा, शिवकुमार पुत्र जगदीश, अमित पुत्र महीपाल, अमरपाल उर्फ बिल्लू पुत्र त्रिलोकी, रामकुमार पुत्र महावीरा, रोहताश पुत्र रामस्वरूप, सतेन्द्र उर्फ चांदी (निवासीगण मुंडभर) सहित दर्जनों लोगों ने लाठी-डंडे और धारदार हथियार से लैस होकर हमला किया था.

हमला करने वालों ने गांव के शहाबुद्दीन, मेहरदीन, जुम्मा, अब्दुल हमीद, सलीम, शरीफ, भीम, यामीन और अय्यूब के घरों में लूटपाट की. सोने-चांदी के जेवर आदि लूटकर आग लगा दी. इसके साथ ही आरोपियों ने मस्जिद में रखा चंदे का पात्र भी लूट लिया. इस मुकदमे की सुनवाई एडीजे संख्या सात कोर्ट में हुई और कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में सभी आरोपितों को बरी कर दिया.

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Last Updated : Apr 17, 2024, 4:34 PM IST
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