संतकबीरनगरः जिले में उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती में दूसरे की जगह परीक्षा देने वाले मुन्ना भाई की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है. जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि कंट्रोल रूम लखनऊ से परीक्षा केंद्र पर सूचना मिली कि संजय कुमार की जगह कोई दूसरा परीक्षा दे रहा है.
सूचना पर 18 फरवरी को द्वितीय पाली के जब संजय कुमार के हस्ताक्षर, फोटो, आधार कार्ड मिलान किया गया तो गड़बड़ी मिली. इसके बाद बायोमेट्रिक का भी नहीं मिलान हुआ था. इसके बाद पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसका नाम सौरभ शर्मा है. वह, ग्राम खैरा थाना हवेली जिला मुंगेर बिहार का रहने वाला है. वह संजय कुमार के स्थान पर परीक्षा दे रहा है. सौरभ ने यह भी बताया कि मुंगेर के रहने वाले राजीव ने उसे 2 लाख रुपये के बदले संजय कुमार की जगह परीक्षा देने को कहा था. परीक्षा देने से पहले उसे एडवांस ऑनलाइन भेज दिया गया था. इसके बाद वह खलीलाबाद आकर परीक्षा केंद्र भुजैनी विद्यालय गया और संजय की जगह परीक्षा दे रहा था.
विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी सौरभ के खिलाफ थाना खलीलाबाद में मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने जेल भेज दिया था. तब से आरोपी जेल में है. इसके बाद आरोपी सौरभ शर्मा ने जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर कहा कि उसे झूठा फंसाया गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी सौरभ शर्मा की जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिए.