भोपाल: प्रदेश के करीबन डेढ़ लाख पुलिस कर्मचारी परिवारों के लिए अच्छी खबर है. पुलिस कर्मचारियों के बच्चों द्वारा पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करने पर मोहन सरकार द्वारा 50 हजार तक की शिक्षा निधि दी जाएगी. पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में नई नियमावली जारी कर दी है. इसके तहत पुलिस परिवारों के कक्षा 11वीं से लेकर एमबीबीएस तक के कोर्स में 60 प्रतिशत से ज्यादा अंक लाने वाले बच्चों को शिक्षा निधि दी जाएगी. हालांकि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए राशि नहीं मिलेगी.
किस क्लॉस में कितनी राशि मिलेगी
पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी की गई नई नियमावली में शिक्षा निधि की राशि का निर्धारण किया गया है. इसे 1 अप्रेल 2024 से प्रारंभ हुए नए शिक्षा सत्र के लिए लागू कर दिया गया है. इसके तहत पुलिस अधिकारी, कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा के दौरान उत्कृष्ठ प्रदर्शन के आधार पर प्रोत्साहन के रूप में यह शिक्षा निधि दी जाएगी.
- कक्षा 11वीं और 12वीं- इन दोनों क्लॉस में 60 फीसदी से 84 फीसदी तक अंक लाने वाले बच्चों को 2500 रुपए की निधि दी जाएगी. 85 फीसदी से ज्यादा अंक लाने वालों को 4000 रुपये मिलेंगे.
- डिप्लोमा कोर्स के लिए- सभी तरह के डिप्लोमा कोर्स के लिए 55 फीसदी से 60 फीसदी तक अंक लाने वाले छात्रों को 6 हजार रुपये और 60 फीसदी से ज्यादा अंक लाने वालों को 10 हजार रुपये मिलेंगे.
- स्नातक कोर्स के लिए- सभी तरह के स्नातक कोर्स, इंटीग्रेटेड कोर्स और अन्य मेडिकल कोर्स, तकनीकी कोर्स में 55 फीसदी से 60 फीसदी तक अंक लाने वालों को 24 हजार रुपये और 60 प्रतिशत से ज्यादा अंक लाने वालों को 40 हजार रुपये की राशि मिलेगी.
- एमबीबीएस के लिए- सभी प्रकार के एमबीबीएस कोर्स, बीडीएस में 50 से 60 फीसदी तक अंक लाने वालों को 30 हजार रुपये और 60 फीसदी से ज्यादा अंक वालों को 50 हजार रुपये की निधि उपलब्ध कराई जाएगी.
- किसी भी प्रकार के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए शिक्षा निधि उपलब्ध नहीं कराई जाएगी.
इस तरह मिलेगा योजना का लाभ
इस योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित मापदंड के आधार पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उपसेनानी, एक राजपत्रित अधिकारी और मुख्य लिपिक की समिति गठित की जाएगी. ये समिति इन प्रकरणों का परीक्षण करेगी. आगामी शिक्षा सत्रों के सभी स्कूलों के प्रकरणों को इकाई स्तर पर गठित होने वाली समिति द्वारा परीक्षण किया जाएगा और इसे रेंज के डीआईजी और आईजी को भेजा जाएगा.
दस्तावेजों के साथ देना होगी जानकारी
छात्रों को इसके लिए निर्धारित प्रोफार्मा में अपने दस्तावेजों के साथ संबंधित अधिकारी को इसकी जानकारी देनी होगी. सेमेस्टर पद्धति में पहले और दूसरे सेमेस्टर की अंकसूची और अध्यनरत कक्षा के लिए जमा की गई दोनों सेमेस्टर की फीस रसीद भी देना अनिवार्य होगा. छात्रों को राशि उनके एकाउंट में भेजी जाएगी. इसमें नियमित छात्रों को ही लाभ दिया जाएगा. किसी सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आने या फेल होने पर इसका लाभ नहीं मिलेगा.
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कौन होगा शिक्षा निधि का पात्र
इसमें एक परिवार के दो बच्चों को ही शिक्षा निधि का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा. पुलिस कर्मचारियों के पुत्र-पुत्रियों के अलावा आश्रित सदस्य को इसका लाभ नहीं मिलेगा. दिवंगत पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के बच्चों को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा.