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MP हाईकोर्ट ने देवास जिले के बरखेड़ा सरपंच का चुनाव किया निरस्त, निर्वाचन अधिकारी पर FIR - dewas Sarpanch election canceled - DEWAS SARPANCH ELECTION CANCELED

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने देवास जिले की ग्राम पंचायत बरखेड़ा के सरपंच का चुनाव निरस्त कर दिया है. इस मामले में याचिकाकर्ता ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था.

MP indore High Court canceled election of Barkheda Sarpanch
देवास जिले के बरखेड़ा सरपंच का चुनाव किया निरस्त
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Apr 27, 2024, 1:37 PM IST

इंदौर। देवास जिले के ग्राम बरखेड़ा में 1 जुलाई 2022 के मतदान के बाद काउंटिंग हुई थी. इस मामले को लेकर इंदौर हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता कमल पटेल ने भी सरपंच का चुनाव लड़ा था. कमल पटेल ने चुनाव में धांधली को लेकर इंदौर हाई कोर्ट में याचिका लगाई. याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि उसे चुनाव में 122 वोट मिले तो वहीं अन्य प्रत्याशी राकेश कुमार को 93 वोट मिले, लेकिन चुनाव अधिकारी ने 44 वोट निरस्त कर दिए. कुल वोट 436 पड़े थे.

तीसरे प्रत्याशी को कर दिया विजेता घोषित

याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि चुनाव अधिकारी ने दूसरा फॉर्म नंबर 17 तैयार किया. इसमें राकेश कुमार के 122 वोट दिखाए गए. जबकि उसके 93 वोट कर दिए. फाइनल रिजल्ट में धीरेंद्र सिंह नामक तीसरे प्रत्याशी को विजेता घोषित कर दिया गया. वहीं, कोर्ट ने निर्वाचन अधिकारी से काउंटिंग को लेकर सवाल किए. लेकिन निर्वाचन अधिकारीने जवाब दिया कि हमने किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं की है बल्कि सुधार किया है और याचिका बेबुनियाद है.

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चुनाव अधिकारी के खिलाफ चलेगा केस

इस दौरान याचिकाकर्ता ने कोर्ट के समक्ष यह भी जानकारी रखी कि उसने काउंटिंग के दौरान ही आपत्ति लगाई थी, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया. इस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए चुनाव निरस्त करते हुए चुनाव अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं. संभावना है कि अब यहां जल्द ही उपचुनाव होंगे. याचिकाककर्ता कमल पटेल ने कोर्ट के निर्णय पर खुशी जताई है.

इंदौर। देवास जिले के ग्राम बरखेड़ा में 1 जुलाई 2022 के मतदान के बाद काउंटिंग हुई थी. इस मामले को लेकर इंदौर हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता कमल पटेल ने भी सरपंच का चुनाव लड़ा था. कमल पटेल ने चुनाव में धांधली को लेकर इंदौर हाई कोर्ट में याचिका लगाई. याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि उसे चुनाव में 122 वोट मिले तो वहीं अन्य प्रत्याशी राकेश कुमार को 93 वोट मिले, लेकिन चुनाव अधिकारी ने 44 वोट निरस्त कर दिए. कुल वोट 436 पड़े थे.

तीसरे प्रत्याशी को कर दिया विजेता घोषित

याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि चुनाव अधिकारी ने दूसरा फॉर्म नंबर 17 तैयार किया. इसमें राकेश कुमार के 122 वोट दिखाए गए. जबकि उसके 93 वोट कर दिए. फाइनल रिजल्ट में धीरेंद्र सिंह नामक तीसरे प्रत्याशी को विजेता घोषित कर दिया गया. वहीं, कोर्ट ने निर्वाचन अधिकारी से काउंटिंग को लेकर सवाल किए. लेकिन निर्वाचन अधिकारीने जवाब दिया कि हमने किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं की है बल्कि सुधार किया है और याचिका बेबुनियाद है.

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