जबलपुर। भोपाल की दक्षिण-पश्चिम विधानसभा सीट का चुनाव विवादों में है. इस सीट से हारे कांग्रेस प्रत्याशी पीसी शर्मा की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने इस मामले में विधायक सबनानी सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये हैं. कांग्रेस के पराजित प्रत्याशी पीसी शर्मा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज शर्मा व राजमणि मिश्रा ने कोर्ट में पक्ष रखा.
मतगणना के दौरान ईवीएम की बैटरी 99 प्रतिशत चार्ज
पीसी शर्मा के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि विधानसभा चुनाव में ईवीएम की कार्यप्रणाली कठघरे में थी. याचिकाकर्ता 15 हजार 833 वोटों के अंतर से पराजित हुए. आरोप है कि निर्वाचन कार्य में संलग्न राज्य मशीनरी के अधिकारियों ने मतदान में प्रयुक्त ईवीएम मशीनों में छेड़छाड़ की है. ईवीएम किसी अनधिकृत की पहुंच में थीं. ऐसा इसलिए क्योंकि मतगणना के दौरान अधिकांश ईवीएम में बैटरी 99 प्रतिशत चार्ज दिख रही थीं. महज कुछ ईवीएम में ही बैटरी का प्रतिशत 80 से कम था.
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ईवीएम में छेड़छाड़ का आरोप लगाया
वकीलों ने तर्क दिया कि इन 80 प्रतिशत से कम बैटरी वाली ईवीएम में याचिकाकर्ता को अनावेदक से अधिक मत प्राप्त हुए थे. सम्पूर्ण मतगणना सीसीटीवी में दर्ज हुई. लेकिन फुटेज याचिकाकर्ता को प्रदान नहीं किये गये. इससे स्पष्ट है कि ईवीएम में छेड़छाड़ कर निर्वाचन को प्रभावित किया गया है. याचिका में राहत चाही गई कि निर्वाचित विधायक का निर्वाचन शून्य घोषित किया जाये. सुनवाई के बाद न्यायालय ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये हैं.