जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा 2018 को लेकर अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा है कि ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों की विषयवार मेरिट सूची बनाकर रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रदान करें. न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ ने ट्रायबल वेलफेयर डिपार्टमेंट और आयुक्त लोक शिक्षण को 45 दिन में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट के इस फैसले से नियुक्ति के इंतजार में बैठे युवाओं की मांग पूरी हो जाएगी.
75 फीसदी अंक आने के बाद भी नियुक्ति क्यों नहीं
याचिकाकर्ता ग्वालियर निवासी निधि दुबे, सीहोर निवासी विजय सिंह सहित कई जिलों के उम्मीदवारों ने इस बारे में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका में इन लोगों का कहना है कि उन्होंने ईडब्ल्यूएस वर्ग के तहत ये पात्रता परीक्षा दी थी. उन्हें 75 प्रतिशत से अधिक अंक मिले हैं. इसके बावजूद उन्हें नियुक्ति नहीं दी जा रही है. दलील दी गई कि पूर्व में भी हाईकोर्ट ने इसी मामले में इन विभागों को निर्देश दिए थे.
ईडब्ल्यूएस वर्ग के रिक्त पड़े पदों का हवाला दिया
हाईकोर्ट को बताया गया कि ईडब्ल्यूएस वर्ग के बहुत से पद रिक्त पड़े हैं. पूर्व में भी हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से निर्देश दिए थे कि इस वर्ग उन अभ्यर्थियों की विषयवार मेरिट सूची तैयार करें, जिन्होंने 75 या उससे अधिक अंक पाए हैं. हाईकोर्ट ने कहा कि रिक्त पदों को आवश्यक रूप से भरा जाए. ईडब्ल्यूएस संघ के अध्यक्ष धीरज तिवारी सहित अन्य ने इस आदेश को बड़ी राहत माना है.