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कर्मचारियों को न्यू ईयर गिफ्ट, छत्तीसगढ़ सरकार ने ट्रेवल अलाउंस तीन गुना बढ़ाया - CHHATTISGARH ALLOWANCE INCREASE

नए साल पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है.

CHHATTISGARH ALLOWANCE INCREASE
कर्मचारियों का मासिक भत्ता बढ़ा (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : 15 hours ago

Updated : 7 hours ago

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने नए साल पर कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. विष्णुदेव साय सरकार ने कर्मचारियों के मासिक भत्ता बढ़ाया है. कर्मचारियों के हित में नई पहल करते हुए शासन ने कर्मचारियों के मासिक भत्तों में संशोधन किया है. इससे ना सिर्फ कर्मचारियों और उनके परिवारों को फायदा मिलेगा बल्कि कार्य प्रदर्शन भी बेहतर हो सकेगा. वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है.

इन विभाग के कर्मचारियों को फायदा: राज्य सरकार की तरफ से संशोधित भत्ते के लिए राजस्व निरीक्षकों, विक्रय अमीन, सहायक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (ग्राम सेवक), सहायक विकास विस्तार अधिकारी, पशु चिकित्सा के क्षेत्र सहायक, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के हैंड पंप तकनीशियनों के वर्तमान दर 350 रुपए प्रति माह को संशोधित कर 1200 रुपए प्रति माह यात्रा भत्ता दिया जाएगा.

300 रुपये से 1000 हुआ भत्ता: इसी तरह जिला और तहसील स्तर के राजस्व विभाग के भृत्य एवं जमादार, वन विभाग और राजस्व विभाग के चेन मैन, न्यायिक एवं वाणिज्यक कर विभाग के प्रोसेस सर्वर और ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले पटवारियों के वर्तमान दर 300 रुपए प्रति माह में संशोधन कर 1000 रुपए प्रति माह यात्रा भत्ता दिया जाएगा. यात्रा भत्ता की अन्य शर्तें एवं नियम यथावत रहेंगे.

नए साल पर सीएम विष्णुदेव साय का तोहफा: छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को नए साल पर बड़ा तोहफा मिला है. इससे पहले अक्टूबर के महीने में साय सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी का इजाफा किया था. जिससे इस साल कर्मचारियों का डीए 8 प्रतिशत बढ़कर केंद्र के समान 50 प्रतिशत हो गया है.

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इन विभाग के कर्मचारियों को फायदा: राज्य सरकार की तरफ से संशोधित भत्ते के लिए राजस्व निरीक्षकों, विक्रय अमीन, सहायक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (ग्राम सेवक), सहायक विकास विस्तार अधिकारी, पशु चिकित्सा के क्षेत्र सहायक, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के हैंड पंप तकनीशियनों के वर्तमान दर 350 रुपए प्रति माह को संशोधित कर 1200 रुपए प्रति माह यात्रा भत्ता दिया जाएगा.

300 रुपये से 1000 हुआ भत्ता: इसी तरह जिला और तहसील स्तर के राजस्व विभाग के भृत्य एवं जमादार, वन विभाग और राजस्व विभाग के चेन मैन, न्यायिक एवं वाणिज्यक कर विभाग के प्रोसेस सर्वर और ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले पटवारियों के वर्तमान दर 300 रुपए प्रति माह में संशोधन कर 1000 रुपए प्रति माह यात्रा भत्ता दिया जाएगा. यात्रा भत्ता की अन्य शर्तें एवं नियम यथावत रहेंगे.

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Last Updated : 7 hours ago
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