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दंतेवाड़ा में आदर्श आचार संहिता लागू, जानिए किन नियमों में हुआ बदलाव - MODEL CODE OF CONDUCT

छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का ऐलान होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है.

Model code of conduct
दंतेवाड़ा में आदर्श आचार संहिता लागू (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Jan 21, 2025, 3:17 PM IST

दंतेवाड़ा : छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय आम निर्वाचन 2024-25 की घोषणा की जा चुकी है.घोषणा के तिथि के साथ ही आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है. इसके संबंध में दंतेवाड़ा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मयंक चतुर्वेदी ने निर्देश जारी किए हैं.

दंतेवाड़ा में आदर्श आचार संहिता लागू (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आदर्श आचार संहिता में प्रतिबंध लागू : जिले में प्रतिबंध लागू कर दिया गया. साथ ही जिला में बिना अनुमति के रैली, सभा, जुलूस निकालने एवं लाउडस्पीकर बजाने पर पाबंदी लगायी गयी है. जिले के सभी अधिकारी, कर्मचारी को आदर्श आचरण संहिता का पालन कराने के संबंध में आदेश जारी किया गया है.

Model code of conduct
नगरीय निकाय चुनाव की जानकारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Model code of conduct
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की जानकारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

समस्त अधिकारी, कर्मचारी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति के बिना अवकाश, मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे. इसके अलावा जिले के समस्त विश्रामगृह को अनुविभागीय अधिकारी (रा.) के आधिपत्य में लेने के संबंध में निर्देशित किया गया है. जिले में आदर्श आचरण संहिता का पालन करने एवं संपत्ति विरूपण के तहत कार्यवाही किये जाने के संबंध में सभी अधिकारी, कर्मचारियों को आदेशित किया गया है- मयंक चतुर्वेदी, कलेक्टर

इसके साथ ही जिले के समस्त कार्यालयों के शासकीय वाहनों का दुरूपयोग नहीं करने, जनप्रतिनिधियों को प्रदाय शासकीय वाहनों को सत्कार अधिकारी अपने आधिपत्य में लेने, लोकसभा निर्वाचन के दौरान जिले में निर्वाचन की घोषणा उपरांत नये कार्य स्वीकृत नहीं करने के भी आदेश जारी कर दिये गये हैं.

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आदर्श आचार संहिता में प्रतिबंध लागू : जिले में प्रतिबंध लागू कर दिया गया. साथ ही जिला में बिना अनुमति के रैली, सभा, जुलूस निकालने एवं लाउडस्पीकर बजाने पर पाबंदी लगायी गयी है. जिले के सभी अधिकारी, कर्मचारी को आदर्श आचरण संहिता का पालन कराने के संबंध में आदेश जारी किया गया है.

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समस्त अधिकारी, कर्मचारी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति के बिना अवकाश, मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे. इसके अलावा जिले के समस्त विश्रामगृह को अनुविभागीय अधिकारी (रा.) के आधिपत्य में लेने के संबंध में निर्देशित किया गया है. जिले में आदर्श आचरण संहिता का पालन करने एवं संपत्ति विरूपण के तहत कार्यवाही किये जाने के संबंध में सभी अधिकारी, कर्मचारियों को आदेशित किया गया है- मयंक चतुर्वेदी, कलेक्टर

इसके साथ ही जिले के समस्त कार्यालयों के शासकीय वाहनों का दुरूपयोग नहीं करने, जनप्रतिनिधियों को प्रदाय शासकीय वाहनों को सत्कार अधिकारी अपने आधिपत्य में लेने, लोकसभा निर्वाचन के दौरान जिले में निर्वाचन की घोषणा उपरांत नये कार्य स्वीकृत नहीं करने के भी आदेश जारी कर दिये गये हैं.

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