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मिथिलेश तिवारी ने सुधाकर सिंह पर किया मानहानी का परिवाद, कहा- 'मुझे फंसाने की हो रही साजिश'

वैसे तो लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है. परिणाम भी सामने आ चुके हैं. पर बयाबाजी और मुकदमेबाजी का दौर अब भी जारी है. पढ़ें

मिथिलेश तिवारी और सुधाकर सिंह
मिथिलेश तिवारी और सुधाकर सिंह (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Nov 1, 2024, 6:26 PM IST

पटना/बक्सर : बिहार भाजपा के प्रदेश महामंत्री मिथिलेश तिवारी ने पटना की सिविल कोर्ट में बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह के खिलाफ मानहानि अपराध करने का आरोप लगाते हुए एक परिवाद पत्र दायर किया है. मिथिलेश तिवारी ने आधारहीन बयान दिए जाने पर पटना की अदालत में बक्सर सांसद के खिलाफ यह परिवाद दायर किया.

सुधाकर सिंह के खिलाफ मिथिलेश तिवारी का परिवाद : पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में अधिवक्ता राधेश कुमार शर्मा द्वारा दर्ज कराए गए परिवाद पत्र संख्या 13659/2024 में मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि बक्सर के सांसद ने गलतबयानी कर मेरे खिलाफ गलत बात कही है, जो आपराधिक मानहानि का अपराध है. इनकी नीयत केवल मेरी मानहानि का ही नहीं, बल्कि झूठे आरोपों से बक्सर में मेरे परिवार, मेरे शुभचिंतकों को भी स्थानीय लोगों की नजरों में गिराने और जांच एजेंसियों की नजरों में झूठे मुकदमों में फंसाने की है.

मिथिलेश तिवारी का बयान. (Etv Bharat)

''सुधाकर सिंह ने एक ऑनलाइन चैनल पर एक इंटरव्यू में कहा कि बक्सर में मैंने 12 करोड़ रुपये की जमीन खरीदी है. इस दौरान उन्होंने मेरे खिलाफ असंसदीय, असत्य, अपमानजनक एवं आधारहीन आरोपों एवं भाषा का भी प्रयोग किया है.''- मिथिलेश तिवारी, बिहार भाजपा के प्रदेश महामंत्री

पहले भी भेज चुका था कानूनी नोटिस : भाजपा नेता ने आगे बताया है कि इससे पहले भी मैंने अधिवक्ता राधेश कुमार शर्मा के माध्यम से 1.10.2024 को ही कानूनी नोटिस देकर एक सप्ताह के भीतर सार्वजनिक रूप से मांफी मांगने का समय दिया था. 5.10.2024 को सांसद को मेरे अधिवक्ता द्वारा भेजी गई लीगल नोटिस मिल गई. इसके बावजूद उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया. इसके बाद मैंने 29 अक्टूबर को पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में परिवाद पत्र दायर किया है.

'इंटरव्यू की सीडी भी उपलब्ध करवाया' : लोकसभा चुनाव में बक्सर से NDA प्रत्याशी रहे मिथिलेश तिवारी ने बक्सर सांसद के इस इंटरव्यू की सीडी भी न्यायालय के समक्ष उपलब्ध करवाने का दावा किया है. उन्होंने कहा है कि इस तरह का झूठा बयान एक सांसद का होगा ये माननीय न्यायालय को तय करना है. आशा है कि माननीय न्यायालय के द्वारा आरोपी सांसद के खिलाफ अवश्य दंडात्मक कार्रवाई होगी.

ये भी पढ़ें :-

सुधाकर सिंह की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, बीजेपी नेता मिथिलेश तिवारी ने भेजा लीगल नोटिस - Legal notice to Sudhakar Singh

पटना/बक्सर : बिहार भाजपा के प्रदेश महामंत्री मिथिलेश तिवारी ने पटना की सिविल कोर्ट में बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह के खिलाफ मानहानि अपराध करने का आरोप लगाते हुए एक परिवाद पत्र दायर किया है. मिथिलेश तिवारी ने आधारहीन बयान दिए जाने पर पटना की अदालत में बक्सर सांसद के खिलाफ यह परिवाद दायर किया.

सुधाकर सिंह के खिलाफ मिथिलेश तिवारी का परिवाद : पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में अधिवक्ता राधेश कुमार शर्मा द्वारा दर्ज कराए गए परिवाद पत्र संख्या 13659/2024 में मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि बक्सर के सांसद ने गलतबयानी कर मेरे खिलाफ गलत बात कही है, जो आपराधिक मानहानि का अपराध है. इनकी नीयत केवल मेरी मानहानि का ही नहीं, बल्कि झूठे आरोपों से बक्सर में मेरे परिवार, मेरे शुभचिंतकों को भी स्थानीय लोगों की नजरों में गिराने और जांच एजेंसियों की नजरों में झूठे मुकदमों में फंसाने की है.

मिथिलेश तिवारी का बयान. (Etv Bharat)

''सुधाकर सिंह ने एक ऑनलाइन चैनल पर एक इंटरव्यू में कहा कि बक्सर में मैंने 12 करोड़ रुपये की जमीन खरीदी है. इस दौरान उन्होंने मेरे खिलाफ असंसदीय, असत्य, अपमानजनक एवं आधारहीन आरोपों एवं भाषा का भी प्रयोग किया है.''- मिथिलेश तिवारी, बिहार भाजपा के प्रदेश महामंत्री

पहले भी भेज चुका था कानूनी नोटिस : भाजपा नेता ने आगे बताया है कि इससे पहले भी मैंने अधिवक्ता राधेश कुमार शर्मा के माध्यम से 1.10.2024 को ही कानूनी नोटिस देकर एक सप्ताह के भीतर सार्वजनिक रूप से मांफी मांगने का समय दिया था. 5.10.2024 को सांसद को मेरे अधिवक्ता द्वारा भेजी गई लीगल नोटिस मिल गई. इसके बावजूद उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया. इसके बाद मैंने 29 अक्टूबर को पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में परिवाद पत्र दायर किया है.

'इंटरव्यू की सीडी भी उपलब्ध करवाया' : लोकसभा चुनाव में बक्सर से NDA प्रत्याशी रहे मिथिलेश तिवारी ने बक्सर सांसद के इस इंटरव्यू की सीडी भी न्यायालय के समक्ष उपलब्ध करवाने का दावा किया है. उन्होंने कहा है कि इस तरह का झूठा बयान एक सांसद का होगा ये माननीय न्यायालय को तय करना है. आशा है कि माननीय न्यायालय के द्वारा आरोपी सांसद के खिलाफ अवश्य दंडात्मक कार्रवाई होगी.

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