राजगढ़। मध्यप्रदेश में लगातार हो रहे गोवंश से संबंधित अपराध के मामले को लेकर मध्य प्रदेश सरकार चिंतित है. ऐसे में गौवंश को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं. इस संबंध में प्रदेश सरकार के मंत्री गौतम टेटवाल जनता को संबोधित करते हुए कहा कि गोवंश की घटना होती है तो गांव के सरपंच, पूर्व सरपंच आदि पर कार्रवाई की जाएगी.
151 के तहत होगी कार्रवाई
पचोर तहसील के अंतर्गत उद्नखेड़ी गांव में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. इस दौरान प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री गौतम टैटवाल मौके पर पहुंचे थे. उन्होंने अपने संबोधन के दौरान गोवंश के सड़कों पर नजर आने और उनके साथ किसी प्रकार का दुर्घटना होने पर पंचायत के सरपंच, पूर्व सरपंच और अन्य जिम्मेदार लोगों पर 151 के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की बात कही. इसके बाद उन्होंने 3 दिन तक उनकी जमानत न होने देने की धमकी भी दी.
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चारे-पानी के लिए मिलती है 40 रुपए
राज्य मंत्री गौतम टैटवाल ने कहा कि गौमाता सड़कों पर घूमती हुई नजर आए तो पंचायत के निकटतम गौशाला में रखने की व्यवस्था करें. हमारे मुख्यमंत्री ने प्रति गौ माता के चारे-पानी के लिए 40 रुपये की व्यवस्था की है. इसलिए सभी सरपंच मेरी ये बात सब सुन ले, अगर आपकी पंचायत के आसपास, गौमाता सड़कों पर नजर आई और उन्हें कुछ हो गया तो सरपंच, उपसरपंच, जनपद सदस्य और गांव के जिम्मेदार सभी को जेल भेजेंगे.