नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (MCD) ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 2026 तक वह राजधानी में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले 11,000 टन ठोस कचरे के प्रसंस्करण की अपनी क्षमता को पार कर जाएगा. न्यायमूर्ति अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ को एमसीडी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने सूचित किया कि अदालत के आदेश के अनुपालन में नगर निगम सभी बाधाओं को दूर करने में सक्षम है.
वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा, "2026 तक हम न केवल प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले नए कचरे से निपटने में सक्षम होंगे, बल्कि प्रतिदिन 3,000 टन से आगे भी होंगे. हमने निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी है और अगले दो सप्ताह में हम इस उद्देश्य के लिए बोलियों को अंतिम रूप दे पाएंगे." उन्होंने आगे कहा कि शीर्ष अदालत के 26 जुलाई के आदेश के कारण एमसीडी को सभी आवश्यक मंजूरी मिल गई है और अब काम शुरू हो गया है.
वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा, "दिल्ली सरकार ने सीमा तय कर दी है. इसके तहत नगर आयुक्त ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अनुबंधों को निष्पादित कर सकते हैं. प्रस्ताव को दिल्ली के उपराज्यपाल के कार्यालय से मंजूरी मिल गई है और प्रक्रिया शुरू हो गई है. यह राजधानी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि यह प्रस्ताव दशकों से अटका हुआ था."
शीर्ष अदालत ने गुरुस्वामी से हलफनामा दाखिल करने को कहा, जिसमें 26 जुलाई के आदेश के बाद नगर निकाय द्वारा उठाए गए कदमों को सूचीबद्ध किया गया हो. इसके साथ अगली सुनवाई 25 नवंबर को निर्धारित की गई है. 26 जुलाई को शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के खराब कार्यान्वयन पर अपनी चिंता व्यक्त की, जिसमें कहा गया कि दिल्ली में प्रतिदिन 3,000 टन से अधिक अनुपचारित ठोस अपशिष्ट "सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल" का कारण बन सकता है.
सर्वोच्च न्यायालय ने एमसीडी की इस "दुखद स्थिति" पर कड़ी आलोचना की और कहा कि राजधानी में प्रतिदिन 11,000 टन से अधिक ठोस कचरा उत्पन्न होता है. जबकि, प्रसंस्करण संयंत्रों की दैनिक क्षमता केवल 8,073 टन है. एमसीडी के हलफनामे का हवाला देते हुए न्यायालय ने कहा कि प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले 11,000 टन कचरे से निपटने के लिए 2027 तक उपचार सुविधाएं बनाने की संभावना भी नहीं है.
सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के सचिव को इस मुद्दे का तत्काल समाधान निकालने के लिए एमसीडी और दिल्ली सरकार के अधिकारियों की बैठक बुलाने का निर्देश दिया था. इसने सचिव से तत्काल उपायों के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 2016 के नियमों का पालन न करने से दिल्ली में कोई गंभीर आपात स्थिति पैदा न हो.
शीर्ष न्यायालय ने कहा था कि एमसीडी ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं से संबंधित 5 करोड़ रुपये से अधिक की दरों और एजेंसी अनुबंधों को मंजूरी देने के लिए निगम को वित्तीय शक्ति सौंपने के लिए दिल्ली सरकार से संपर्क किया था. इसके बाद न्यायालय ने दिल्ली सरकार को 10 जुलाई के प्रस्ताव पर तुरंत विचार करने, जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं तक सीमित है, तथा तीन सप्ताह के भीतर उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया था.
ये भी पढ़ें: