नई दिल्ली: दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों के लिए सड़क नेटवर्क योजना (आरएनपी) की मंजूरी में तेजी लाने के प्रयास की दिशा में काम कर रहे दिल्ली नगर निगम ने एक अग्रणी पायलट परियोजना के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के साथ हाथ मिलाया है. इस परियोजना का उद्देश्य दक्षता बढ़ाने और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए), भूमि मालिकों के समूहों और डेवलपर संस्थाओं (डीई) आदि की चिंताओं को संबोधित करने पर ध्यान देने के साथ आरएनपी के लेआउट के लिए आवेदन जमा करने और प्रसंस्करण को सुव्यवस्थित करना है.
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निगम अधिकारियों के मुताबिक डीडीए द्वारा 8 मार्च 2022 को जारी की गई अधिसूचना के बाद यह संज्ञान में आया कि डीडीए द्वारा तैयार आवेदन प्रारूप के बावजूद डीडीए एवं एमसीडी को प्रस्ताव प्रस्तुत करने में आरडब्ल्यूए, भूमि मालिकों और डेवलपर संस्थाओं (डीई) की भागीदारी में कमी रही है. इस दिशा में नए दृष्टिकोण की आवश्यकता को पहचानते हुए डीडीए ने स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (एसपीए) के परामर्श से तीन कॉलोनियों की आरएनपी तैयार करने के लिए दिल्ली नगर निगम के साथ सहयोग किया है.
डीडीए ने इन आरएनपी को अग्रिम प्रक्रिया और अनुमोदन के लिए दिल्ली नगर निगम के पास भेज दिया है जो कि अनधिकृत कॉलोनियों के आरएनपी का निर्माण करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. यह आरएनपी दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाली तीन अनधिकृत कॉलोनियों, खिड़की एक्सटेंशन मालवीय नगर (पंजीकरण संख्या 897), स्वरूप नगर एक्सटेंशन के डब्ल्यू.एक्स.वाई.जेड ब्लॉक भाग-II ईस्ट विलेज लिबासपुर (रजि. नंबर 904) और ईस्ट आजाद नगर (रजि. नंबर 53-ईएलडी) के ले-आउट का प्रतिनिधित्व करते हैं. जो कि वर्तमान में निगम की वेबसाइट पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए उपलब्ध हैं। नागरिकों द्वारा आपत्ति/सुझाव दाखिल करने की अंतिम तिथि 24 फरवरी 2024 है.
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