नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (MCD) ने पुरानी संपत्ति मालिकों को बड़ी राहत दी है. अब वह अपने प्रॉपर्टी में नवीनीकरण या बदलाव करके भी उसे नियमित कर सकेंगे. इससे वह सीलिंग की कार्रवाई से बच सकते हैं. इसके साथ ही अगर पुरानी प्रॉपर्टी में बिजली का मीटर नहीं लगा है तो निगम उसके लिए भी एनओसी जारी करेगा.
दिल्ली नगर निगम के सदन की बैठक में इस संबंध में ले गए प्रस्ताव को सदन में मंजूरी दे दी है और इस प्रस्ताव को पास कर दिया है. MCD ने जानकारी दी है कि यदि किसी संपत्ति मालिक को मकान के दो फ्लोर के निर्माण की मंजूरी मिली हुई है. और अब उसे अगर तीसरा फ्लोर बनवाना है, ऐसी स्थिति में यह प्रस्ताव ऐसे संपत्ति मालिकों के लिए सहायक होगा. अब पुरानी संपत्ति में किसी भी बदलाव को अवैध निर्माण नहीं माना जाएगा.
मेयर डॉक्टर शैली ओबेरॉय ने बताया कि संपत्ति मलिक अगर अपनी संपत्ति में कोई नवीनीकरण बदलाव या अतिरिक्त निर्माण करता है तो उसे राहत दी गई है. उस प्रॉपर्टी को अब सील नहीं किया जाएगा. संपत्ति मालिक उसे नियमित कर सकता है, इसके प्रस्ताव को पास कर दिया गया है.
इस प्रस्ताव के तहत नवीकरण बदलाव या अतिरिक्त निर्माण करने वाला संपत्ति मालिक अगर संपत्ति कर भर रहा है. तब संपत्ति मलिक को निगम को इस बारे में सूचना देनी होगी. इसके बाद निगम के मूल्यांकन और संपत्ति कर विभाग के अधिकारी भवन विभाग से इसके निर्माण की योजना के बारे में जानकारी मांगेंगे. इसमें मूल्यांकन अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह भवन विभाग को जवाब दे. निगम के दोनों विभाग को इस प्रक्रिया को 15 दिन में पूरा करना होगा.
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डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल ने बताया कि एक बड़ी समस्या मकान में बिजली मीटर नहीं लगने की है. जिसकी वजह से बिजली चोरी की समस्याएं भी है, देखी जा रही है. कई ऐसी पुरानी प्रॉपर्टी है. जिसे निगम ने अवैध निर्माण में बुक होने की वजह से मीटर लगाने का NOC नहीं दिया जा सका. अब इस प्रस्ताव के तहत मकान को नियमित कराकर NOC लिया जा सकता है.
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