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पुराने संपत्ति मालिकों को राहत, नवीनीकरण करने पर नहीं होगी प्रॉपर्टी सील, लगवा सकेंगे बिजली के मीटर

MCD gives relief to old property owners: दिल्ली नगर निगम (MCD) ने पुरानी संपत्ति मालिकों को बड़ी राहत दी है. अब पुरानी प्रॉपर्टी में नवीनीकरण या बदलाव करके भी उसे नियमित किया जा सकेगा. इससे सीलिंग की कार्रवाई से बचा जा सकेगा.

MCD ने पुराने संपत्ति मालिकों को दी राहत
MCD ने पुराने संपत्ति मालिकों को दी राहत
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Feb 27, 2024, 3:38 PM IST

Updated : Feb 27, 2024, 4:07 PM IST

MCD ने पुराने संपत्ति मालिकों को दी राहत

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (MCD) ने पुरानी संपत्ति मालिकों को बड़ी राहत दी है. अब वह अपने प्रॉपर्टी में नवीनीकरण या बदलाव करके भी उसे नियमित कर सकेंगे. इससे वह सीलिंग की कार्रवाई से बच सकते हैं. इसके साथ ही अगर पुरानी प्रॉपर्टी में बिजली का मीटर नहीं लगा है तो निगम उसके लिए भी एनओसी जारी करेगा.

दिल्ली नगर निगम के सदन की बैठक में इस संबंध में ले गए प्रस्ताव को सदन में मंजूरी दे दी है और इस प्रस्ताव को पास कर दिया है. MCD ने जानकारी दी है कि यदि किसी संपत्ति मालिक को मकान के दो फ्लोर के निर्माण की मंजूरी मिली हुई है. और अब उसे अगर तीसरा फ्लोर बनवाना है, ऐसी स्थिति में यह प्रस्ताव ऐसे संपत्ति मालिकों के लिए सहायक होगा. अब पुरानी संपत्ति में किसी भी बदलाव को अवैध निर्माण नहीं माना जाएगा.

मेयर डॉक्टर शैली ओबेरॉय ने बताया कि संपत्ति मलिक अगर अपनी संपत्ति में कोई नवीनीकरण बदलाव या अतिरिक्त निर्माण करता है तो उसे राहत दी गई है. उस प्रॉपर्टी को अब सील नहीं किया जाएगा. संपत्ति मालिक उसे नियमित कर सकता है, इसके प्रस्ताव को पास कर दिया गया है.

इस प्रस्ताव के तहत नवीकरण बदलाव या अतिरिक्त निर्माण करने वाला संपत्ति मालिक अगर संपत्ति कर भर रहा है. तब संपत्ति मलिक को निगम को इस बारे में सूचना देनी होगी. इसके बाद निगम के मूल्यांकन और संपत्ति कर विभाग के अधिकारी भवन विभाग से इसके निर्माण की योजना के बारे में जानकारी मांगेंगे. इसमें मूल्यांकन अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह भवन विभाग को जवाब दे. निगम के दोनों विभाग को इस प्रक्रिया को 15 दिन में पूरा करना होगा.

ये भी पढ़ें : सीएनडी पॉइंट्स पर किया जा रहा घपला, मेयर शैली ओबेरॉय ने दिए जांच के आदेश

डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल ने बताया कि एक बड़ी समस्या मकान में बिजली मीटर नहीं लगने की है. जिसकी वजह से बिजली चोरी की समस्याएं भी है, देखी जा रही है. कई ऐसी पुरानी प्रॉपर्टी है. जिसे निगम ने अवैध निर्माण में बुक होने की वजह से मीटर लगाने का NOC नहीं दिया जा सका. अब इस प्रस्ताव के तहत मकान को नियमित कराकर NOC लिया जा सकता है.

ये भी पढ़ें : दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने सिविक सेंटर में किया सेल्फी प्वाइंट का उद्घाटन

MCD ने पुराने संपत्ति मालिकों को दी राहत

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (MCD) ने पुरानी संपत्ति मालिकों को बड़ी राहत दी है. अब वह अपने प्रॉपर्टी में नवीनीकरण या बदलाव करके भी उसे नियमित कर सकेंगे. इससे वह सीलिंग की कार्रवाई से बच सकते हैं. इसके साथ ही अगर पुरानी प्रॉपर्टी में बिजली का मीटर नहीं लगा है तो निगम उसके लिए भी एनओसी जारी करेगा.

दिल्ली नगर निगम के सदन की बैठक में इस संबंध में ले गए प्रस्ताव को सदन में मंजूरी दे दी है और इस प्रस्ताव को पास कर दिया है. MCD ने जानकारी दी है कि यदि किसी संपत्ति मालिक को मकान के दो फ्लोर के निर्माण की मंजूरी मिली हुई है. और अब उसे अगर तीसरा फ्लोर बनवाना है, ऐसी स्थिति में यह प्रस्ताव ऐसे संपत्ति मालिकों के लिए सहायक होगा. अब पुरानी संपत्ति में किसी भी बदलाव को अवैध निर्माण नहीं माना जाएगा.

मेयर डॉक्टर शैली ओबेरॉय ने बताया कि संपत्ति मलिक अगर अपनी संपत्ति में कोई नवीनीकरण बदलाव या अतिरिक्त निर्माण करता है तो उसे राहत दी गई है. उस प्रॉपर्टी को अब सील नहीं किया जाएगा. संपत्ति मालिक उसे नियमित कर सकता है, इसके प्रस्ताव को पास कर दिया गया है.

इस प्रस्ताव के तहत नवीकरण बदलाव या अतिरिक्त निर्माण करने वाला संपत्ति मालिक अगर संपत्ति कर भर रहा है. तब संपत्ति मलिक को निगम को इस बारे में सूचना देनी होगी. इसके बाद निगम के मूल्यांकन और संपत्ति कर विभाग के अधिकारी भवन विभाग से इसके निर्माण की योजना के बारे में जानकारी मांगेंगे. इसमें मूल्यांकन अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह भवन विभाग को जवाब दे. निगम के दोनों विभाग को इस प्रक्रिया को 15 दिन में पूरा करना होगा.

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डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल ने बताया कि एक बड़ी समस्या मकान में बिजली मीटर नहीं लगने की है. जिसकी वजह से बिजली चोरी की समस्याएं भी है, देखी जा रही है. कई ऐसी पुरानी प्रॉपर्टी है. जिसे निगम ने अवैध निर्माण में बुक होने की वजह से मीटर लगाने का NOC नहीं दिया जा सका. अब इस प्रस्ताव के तहत मकान को नियमित कराकर NOC लिया जा सकता है.

ये भी पढ़ें : दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने सिविक सेंटर में किया सेल्फी प्वाइंट का उद्घाटन

Last Updated : Feb 27, 2024, 4:07 PM IST
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