नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया फिलहाल दिल्ली आबकारी नीति के मामले में जेल में हैं. अब उनकी जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी. इससे पहले 30 अप्रैल को राउज एवेन्यू द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद मनीष सिसोदिया ने फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
मनीष सिसोदिया के वकील ने दिल्ली के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के समक्ष मामले के बारे में बताया और कहा कि आवेदक विधानसभा का सदस्य हैं और फिलहाल चुनाव का समय चल रहा है. इसपर दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इसकी फाइल पढ़ने दीजिए. साथ ही कहा कि अगर आपके कागजात गुरुवार दोपहर तक पूरे हो जाएं, तो वह कल हमारे पास होंगे.
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दरअसल दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी और सीबीआई की तरफ से अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं. इन दोनों ही मामले में जमानत याचिका को निचली अदालत द्वारा खारिज किया जा चुका है. मनीष सिसोदिया को राहत देने से इनकार करते हुए विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कहा था कि जमानत देने के लिए यह सही समय नहीं है. गौरतलब है कि मनीष सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया गया था. वहीं ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पिछले साल 9 मार्च को गिरफ्तार किया था.
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