अजमेर. शहर के गंज थाना क्षेत्र में बाबूगढ़ इलाके की कृष्णा कॉलोनी में 19 जून, 2019 को विवाहिता की हत्या के मामले में उसके पति को कोर्ट ने आजीवन कारावास और आर्थिक दंड से दंडित किया है. मामले में पति ने अपनी पत्नी की हत्या इसलिए कर दी थी कि वो अपने पीहर भीलवाड़ा जाना चाहती थी.
महिला उत्पीड़न न्यायालय में विशिष्ट लोक अभियोजक अशरफ बुलंदी ने बताया कि मृतका के भाई ओमप्रकाश ने गंज थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था कि उसकी बहन लाजवंती की हत्या जीजा भागचंद ने कर दी. शिकायत पर गंज थाने में भागचंद के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था. इस प्रकरण अभियोजन पक्ष की ओर से 18 गवाह और 22 दस्तावेज कोर्ट में पेश किए गए. उन्होंने बताया कि मृतका के सिर पर कुल्हाड़ी से कई वार किए गए थे. मेडिकल रिपोर्ट में हत्या का कारण सिर पर लगी हुई गहरी चोट ही बताया गया था. इसके आधार पर कोर्ट ने शनिवार को आरोपी भागचंद को आजीवन कारावास और 30 हजार रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया है.
यह था पूरा मामला: 19 जून, 2019 को बाबूगढ़ क्षेत्र में कृष्णा कॉलोनी निवासी भागचंद और उसकी पत्नी के बीच कहासुनी हो गई. भागचंद ने शराब पी रखी थी. इस दौरान लाजवंती ने पीहर जाने की जिद्द पकड़ ली. भागचंद ने लाजवंती को शराब के नशे में पीहर जाने से मना कर दिया. दोनों के बीच जमकर कहासुनी हुई. उसके बाद भागचंद ने अपनी पत्नी लाजवंती के साथ मारपीट की. इसके बाद तैश में आकर भागचंद ने लाजवंती के सिर पर ताबड़तोड़ कुल्हाड़ी से वार कर दिए. जिससे उसके सिर पर गहरे जख्म हो गए थे. उसे इलाज के लिए जेएलएन अस्पताल लाया गया. जहां से चिकित्सकों ने उसे जयपुर के लिए रेफर कर दिया. जयपुर में लाजवंती के सिर का ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन वह बच नहीं पाई. वारदात के तीसरे दिन लाजवंती ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया.