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किराएदार ने की थी 5 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी, इंदौर जिला कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

20 years jail for devilish act : इंदौर के विजय नगर थाना क्षेत्र में 5 साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने वाले एक आरोपी को जिला कोर्ट ने 20 साल की सख्त सजा से दंडित किया है.

20 years jail for devilish act
5 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले को 20 साल की सजा
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Feb 2, 2024, 8:45 AM IST

Updated : Feb 2, 2024, 8:53 AM IST

इंदौर. 5 साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को जिला कोर्ट (Indore district court) ने 20 साल की सख्त सजा से दंडित किया है. आरोपी परमाल जाटव ने किराए के घर में मकान मालिक की 5 वर्षीय पोती के साथ अश्लील हरकत की थी, जिसके बाद बच्ची की दादी ने थाना विजय नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. बता दें कि यह घटना दिसंबर 2019 की है, जिसपर कोर्ट ने अब फैसला सुनाया है.

पॉक्‍सो एक्‍ट के तहत 20 साल की सजा

जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्‍तव ने बताया कि दिनांक 31.01.2024 को अपर सत्र न्‍यायाधीश और विशेष न्‍यायाधीश रश्मि वॉल्‍टर ने थाना विजय नगर, इन्‍दौर के अपराध क्रमांक 1245/2019 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी परमाल जाटव, उम्र 25 साल, निवासी ग्राम छापी पोस्ट कुतवारा तहसील कोलारस थाना इंदार जिला शिवपुरी को धारा 5एम/6 पॉक्‍सो एक्‍ट (Pocso act) में 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 2 हजार रु के अर्थदंड से दंडित किया है. प्रकरण में डीपीओ संजीव श्रीवास्‍तव के निर्देशन पर अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रीति अग्रवाल द्वारा की गई. वही इस घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण को जघन्‍य और चिन्हित प्रकरण की सूची में रखा गया.

क्या है पूरा मामला?

सुनवाई के दौरान बताया गया कि पी‍ड़ि‍ता की दादी इंदौर में रहकर घरेलू काम करती है. यहां पहले परमाल जाटव नामक युवक किराए से कमरा देखने के लिए आया था. इसपर पीड़िता की दादी ने उसे पहले डॉक्‍यूमेन्ट बनवाकर लाने का कहा. इसके बाद आरोपी किराए पर लिए कमरे में दिनांक 31/12/19 की शाम 6.30 बजे फरियादी की पोती को ऊपर कमरे में ले गया और कुछ देर बाद बच्ची रोती हुई दादी के पास पहुंची. बच्ची ने बताया कि परमाल ने उसके साथ गंदी हरकतें की हैं, जिसके बाद बच्ची की दादी ने थाने में रिपोर्ट कराई और विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसपर अभियुक्‍त को उक्‍त दंडित किया गया.

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पीड़िता के लिए कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

अभियुक्‍त को दंडित करने के साथ कोर्ट ने पीड़ि‍त बच्ची को प्रतिकर योजना (Victim compensation scheme) के तहत 2 लाख रु प्रतिकर के रूप में प्रदान करने का आदेश भी दिया है। बता दें कि प्रतिकर योजना अपराध पीड़ितों या उनके आश्रितों को, जिन्हें अपराध के परिणाम स्वरूप हानि या क्षति हुई है, उन्हें सहयोग दिया जाता है.

इंदौर. 5 साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को जिला कोर्ट (Indore district court) ने 20 साल की सख्त सजा से दंडित किया है. आरोपी परमाल जाटव ने किराए के घर में मकान मालिक की 5 वर्षीय पोती के साथ अश्लील हरकत की थी, जिसके बाद बच्ची की दादी ने थाना विजय नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. बता दें कि यह घटना दिसंबर 2019 की है, जिसपर कोर्ट ने अब फैसला सुनाया है.

पॉक्‍सो एक्‍ट के तहत 20 साल की सजा

जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्‍तव ने बताया कि दिनांक 31.01.2024 को अपर सत्र न्‍यायाधीश और विशेष न्‍यायाधीश रश्मि वॉल्‍टर ने थाना विजय नगर, इन्‍दौर के अपराध क्रमांक 1245/2019 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी परमाल जाटव, उम्र 25 साल, निवासी ग्राम छापी पोस्ट कुतवारा तहसील कोलारस थाना इंदार जिला शिवपुरी को धारा 5एम/6 पॉक्‍सो एक्‍ट (Pocso act) में 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 2 हजार रु के अर्थदंड से दंडित किया है. प्रकरण में डीपीओ संजीव श्रीवास्‍तव के निर्देशन पर अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रीति अग्रवाल द्वारा की गई. वही इस घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण को जघन्‍य और चिन्हित प्रकरण की सूची में रखा गया.

क्या है पूरा मामला?

सुनवाई के दौरान बताया गया कि पी‍ड़ि‍ता की दादी इंदौर में रहकर घरेलू काम करती है. यहां पहले परमाल जाटव नामक युवक किराए से कमरा देखने के लिए आया था. इसपर पीड़िता की दादी ने उसे पहले डॉक्‍यूमेन्ट बनवाकर लाने का कहा. इसके बाद आरोपी किराए पर लिए कमरे में दिनांक 31/12/19 की शाम 6.30 बजे फरियादी की पोती को ऊपर कमरे में ले गया और कुछ देर बाद बच्ची रोती हुई दादी के पास पहुंची. बच्ची ने बताया कि परमाल ने उसके साथ गंदी हरकतें की हैं, जिसके बाद बच्ची की दादी ने थाने में रिपोर्ट कराई और विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसपर अभियुक्‍त को उक्‍त दंडित किया गया.

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पीड़िता के लिए कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

अभियुक्‍त को दंडित करने के साथ कोर्ट ने पीड़ि‍त बच्ची को प्रतिकर योजना (Victim compensation scheme) के तहत 2 लाख रु प्रतिकर के रूप में प्रदान करने का आदेश भी दिया है। बता दें कि प्रतिकर योजना अपराध पीड़ितों या उनके आश्रितों को, जिन्हें अपराध के परिणाम स्वरूप हानि या क्षति हुई है, उन्हें सहयोग दिया जाता है.

Last Updated : Feb 2, 2024, 8:53 AM IST
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