फिरोजाबाद: जिले की फास्ट ट्रैक अदालत ने एक सनकी युवक को हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. युवक ने अपनी पत्नी और पांच साल के मासूम बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी थी. अदालत ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पड़ेगी.
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना टूंडला के बसई निवासी भरत उर्फ भारत ने 6 दिसंबर 2010 को अपनी पत्नी पूनम और 5 वर्षीय बेटे निखिल की गला दबाकर हत्या कर दी थी. इस मामले में भारत के भाई उदयवीर ने मुकदमा दर्ज कराया था. भाई का कहना था उनकी जमीन का मंडी समिति के लिए अधिग्रहण हो गया था. इसको लेकर भारत का मानसिक संतुलन खराब चल रहा था. वह अक्सर घर में पत्नी से लड़ाई लड़ता था.
पुलिस ने मामले की तहकीकात के बाद उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था. मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या एक अतुल चौधरी की अदालत में हुयी. अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अरबेश कुमार शुक्ला ने बताया मुकदमे के दौरान सात गवाहों ने गवाही दी. कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए.
गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने भारत को पत्नी और बेटे की हत्या का दोषी माना. अदालत ने बुधवार को उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही उस पर 25 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया. अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.