लखनऊ: मलिहाबाद के तिहरे हत्याकांड के आरोपी ललन खान उर्फ सिराज खान और उसके बेटे फराज खान के साथ ड्राइवर अशर्फ़ी की जमानत अर्जियों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हृषिकेश पांडे ने खारिज कर दिया है.
जमानत अर्जी के विरोध में सहायक अभियोजन अधिकारी राजेंद्र पांडेय एवं वादी के अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह यादव ने अदालत को बताया कि इस मामले की रिपोर्ट वादी फरीद अहमद खान ने 2 फरवरी 2024 को थाना मलिहाबाद में दर्ज कराई थी. इसमें सिराज खान, उर्फ ललन खान और उनके पुत्र फराज खान, ड्राइवर अशरफी और फुरकान को नामजद किया गया है.
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रिपोर्ट में कहा गया है कि घटना के दिन साढ़े तीन बजे जब वह अपने घर पर था. तभी सभी आरोपी महेंद्रा थार गाड़ी से उसके घर आए. इसके बाद उसके परिवार को गंदी-गंदी गालियां देने लगे. बताया गया है, कि सिराज खान जो कि पुराना हिस्ट्रीशीटर है, उसके हाथ में रायफल थी. शोर सुनकर वादी का चचेरा भाई मुनीर खान जो मौके पर मौजूद था, वह सिराज को शांत करने लगा. तभी सिराज खान और उसके लड़के फराज खान ने रायफल से गोलियां चलाकर फरहीन खान, हंजला खान और मुनीर खान की हत्या कर दी थी.पुलिस ने तीनों आरोपियों को रविवार को रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया था. जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था.