Reel Hobby Send Jail: रेलवे स्टेशनों या ट्रैक पर रील बनाने वालों के लिए बुरी खबर है. ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने के लिए रेलवे पुलिस फोर्स अभियान चलाने जा रहा है. इसके तहत रेलवे स्टेशन और ट्रैक पर सेल्फी और रील बनाने वालों पर नजर रखी जाएगी. जैसे ही कोई ऐसा करते मिलता है तो उसे आरपीएफ के जवान पकड़कर सीधे थाने लेकर जाएंगे. जहां ऐसे लोगों को भारी भरकम जुर्माने के साथ जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है.
सीसीटीवी के साथ तैनात रहेंगे आरपीएफ के जवान
रेलवे प्रशासन ने ऐसे स्पाट चिन्हित किए हैं जहां लोग सेल्फी और रील बनाते हैं. इन स्थानों पर सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी साथ ही आरपीएफ के जवानों को भी तैनात किया जाएगा. आरपीएफ के सीनियर कमांडेंट प्रशांत यादव ने बताया कि "सेल्फी और रील बनाने वालों को पकड़ने के लिए रेलवे प्रशासन अगले महीने से अभियान शुरू करने जा रहा है. इसके तहत स्टेशन परिसर और रेलवे ट्रैक पर आरपीएफ की सघन निगरानी रहेगी. रेलवे पुलिस बल के जवान इन घटनाओं की वीडियो रिकार्डिंग भी करेंगे."
नाबालिगों को भी नहीं मिलेगी छूट
इंस्टाग्राम, वाट्सअप और फेसबुक समेत सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर फेमस होने के लिए आजकल के युवा बड़ी संख्या में रेलवे स्टेशन या ट्रैक के आसपास रील बनाते नजर आते हैं. पकड़े जाने पर आरपीएफ अब तक इन्हें समझाइश देकर छोड़ देती थी लेकिन अब ऐसे लोगों को छूट नहीं मिलेगी, उन पर सख्त कार्रवाई होगी. बतादें कि बीते 9 महीने में भोपाल मंडल के अंतर्गत सेल्फी लेने और रील बनाने के 6 मामले सामने आए. इसमें 5 मामले नाबालिग बच्चों के खिलाफ थे. जबकि एक मामले में एडल्ट रेलवे स्टेशन परिसर में वीडियो बनाते हुए पकड़ा गया था. जब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो आरपीएफ हरकत में आया और इसके खिलाफ प्रकरण बनाते हुए 2 लाख 23 हजार 468 रुपये का जुर्माना वसूला था.
एक माह में तीन लोगों की गई जान
बीते 19 जून 2024 को विदिशा में सेल्फी लेते समय एक युवक की मौत हो चुकी है. घटना के समय युवक रेलवे ट्रैक पर खड़ा होकर सेल्फी ले रहा था. उसी समय एक मालगाड़ी गुजरी, जिसकी चपेट में आने से उसकी मौत हो गई. वहीं बीते 4 दिन पहले ग्वालियर में रील बनाते समय 2 लोगों की जान जा चुकी है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों युवक रेलवे ट्रैक पर खड़े होकर वीडियो शूट कर रहे थे. इसी दौरान अचानक ट्रेन सामने आ गई. जिसकी चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई.
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जेल और जुर्माने के लिए रहें तैयार
इंस्टा और फेसबुक के लिए रील्स बनाते समय कोई यदि पकड़ा जाता है तो आसानी से नहीं छूट पाएगा. दरअसल रेल अधिनियम 1989 की धारा 145 और 147 के तहत रेल की पटरी या प्लेटफॉर्म के किनारे सेल्फी लेना दंडनीय अपराध है. इसके लिए पहले जहां 1 हजार रुपये का जुर्माना लगता था लेकिन अब यह राशि 3 हजार कर दी गई है साथ ही 6 माह तक की जेल की सजा का भी प्रावधान है.