मऊ: यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान हेट स्पीच सहित चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन के तीन मामलो में आरोपी और माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक अब्बास अंसारी की बुधवार को कासगंज जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई. वहीं, भाई उमर अंसारी व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित हुए. इस दौरान एक मामले में गवाह सिपाही अजय कुमार का कोर्ट में बयान दर्ज हुआ, लेकिन जिरह नहीं हो सकी. सीजेएम ने तीनों मामलों में 9 अक्तूबर की तिथि नियत की है. इसमें दो मामला शहर कोतवाली और एक दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है.
अभियोजन के अनुसार एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई थी. जिसमें सदर विधायक अब्बास अंसारी व अन्य को आरोपी बनाया गया. आरोप था कि 3 मार्च 2022 को विधानसभा चुनाव के दौरान सुभासपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे अब्बास अंसारी ने नगर क्षेत्र के पहाड़पुर मैदान में जनसभा के दौरान कहा कि मऊ के प्रशासन को चुनाव के बाद रोककर हिसाब किताब करने और सबक सिखाने की धमकी दी थी. पुलिस ने कर अब्बास अंसारी व उनके भाई उमर अंसारी, इलेक्शन एजेंट मंसूर अंसारी के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया है.
दूसरा मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है. अभियोजन के अनुसार, तत्कालीन निरीक्षक पंकज कुमार सिंह की तहरीर पर 12 फरवरी 2022 को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी. पुलिस ने विवेचना कर अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, साकिब लारी,शाहिद लारी,इशराईल अंसारी और रमेश राम के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया है. उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन मेंं सीजेएम ने आरोप से मुक्त कर दिया है. वहीं, धारा 133 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत संज्ञान लिया है. जिसमें आरोपियों का बयान दर्ज होना है. इस मामले में सीजेएम ने आरोपियों का बयान के लिए 9 अक्तूबर की तिथि नियत किया है.
तीसरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है. अभियोजन के अनुसार एसआई राजेश कुमार वर्मा की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई थी. आरोप है कि 27 फरवरी 2022 को विधानसभा चुनाव के दौरान सुभासपा प्रत्याशी अब्बास अंसारी ने बिना अनुमति के राजारामपुरा से लेकर भरहु का पूरा तक रोड शो निकाला. जिसमें 5-6 गाड़ियां और 100-150 लोगों की भीड़ एकत्र हो गई थी. पुलिस ने मामले की एफआईआर दर्ज कर बाद विवेचना अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, गणेश दत्त मिश्रा, मंसूर अंसारी, मोहम्मद ईशा खान, शाहिद लारी, शाकिर लारी, जुल्फेकार और धर्मेंद्र सोनकर के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया. मामले में उच्च न्यायालय ने आरोपियों पर किसी प्रकार की उत्पीड़ात्मक पर रोक लगाई है. सीजेएम ने इस मामले में 9 अक्तूबर की तिथि नियत किया है.
न्यायालय से बाहर निकलते समय उमर अंसारी की नजर एक मीडिया कर्मी के ऊपर पड़ी. उन्हीं से पूछ बैठे की तुम मीडिया से हो क्या. मीडिया गर्मी में जवाब दिया हां. उनका नाम बताओ सिर्फ रिकॉर्डिंग ही करोगे कि कुछ बताओगे भी तुमसे मिलने आए थे या मिल लिए चल रहे हैं.