ETV Bharat / state

एमएसीटी कोर्ट ने मृतक के आश्रितों व घायलों को मुआवजा देने के दिए आदेश, यह है मामला

एमएसीटी कोर्ट ने बस हादसे में मृतक के आश्रितों और घायलों को मुआवजा देने के आदेश दिए हैं.

BUS ACCIDENT,  ACCIDENT DURING AMARNATH YATRA
एमएसीटी कोर्ट ने मृतक के आश्रितों व घायलों को मुआवजा देने के दिए आदेश. (ETV Bharat jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : 2 hours ago

जयपुरः एमएसीटी मामलों की विशेष अदालत ने जम्मू-कश्मीर रोडवेज बस से अमरनाथ जाते समय 16 जुलाई, 2017 को बस के दो सौ फीट गहरी खाई में गिरने के मामले में चार मृतकों के आश्रितों और तीन घायलों को ब्याज सहित कुल करीब 1.48 करोड़ रुपए का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं. पीठासीन अधिकारी श्वेता गुप्ता ने यह आदेश मृतकों की आश्रित सीकर निवासी अनिता सैनी, जयपुर के दामोदर शर्मा और नवलगढ़ के पवन कुमार सैनी सहित घायल हुए शिशुपाल, गौकुल और दिनेश सैनी की कुल सात क्लेम याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए.

घटना में कुल 16 यात्रियों की मौत होने के साथ ही 47 यात्री घायल हुए थे. क्लेम याचिकाओं में अधिवक्ता बसंत ने बताया कि 16 जुलाई, 2017 को यात्री जम्मू-कश्मीर रोडवेज बस से अमरनाथ बाबा के दर्शन करने यात्रा पर जा रहे थे. इस दौरान बस चालक ने तेज गति, गफलत एवं लापरवाही से बस चलाकर उसे 200 फिट गहरी खाई में गिरा दी.

पढ़ेंः एमएसीटी कोर्ट का फैसला, लाइसेंस नहीं तो भी बीमा कंपनी क्लेम से नहीं कर सकती इनकार

दुर्घटना में चालक सहित 16 लोगों की मौत हुई और 47 अमरनाथ यात्री जख्मी हो गए. यह दुर्घटना बस चालक की गलती से हुई थी और जांच में पुलिस ने भी चालक को ही दोषी माना था. ऐसे में विपक्षी जम्मू-कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन क्षतिपूर्ति राशि देने के लिए उत्तरदायी है. इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ताओं को हर्जाना राशि देने को कहा है.

जयपुरः एमएसीटी मामलों की विशेष अदालत ने जम्मू-कश्मीर रोडवेज बस से अमरनाथ जाते समय 16 जुलाई, 2017 को बस के दो सौ फीट गहरी खाई में गिरने के मामले में चार मृतकों के आश्रितों और तीन घायलों को ब्याज सहित कुल करीब 1.48 करोड़ रुपए का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं. पीठासीन अधिकारी श्वेता गुप्ता ने यह आदेश मृतकों की आश्रित सीकर निवासी अनिता सैनी, जयपुर के दामोदर शर्मा और नवलगढ़ के पवन कुमार सैनी सहित घायल हुए शिशुपाल, गौकुल और दिनेश सैनी की कुल सात क्लेम याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए.

घटना में कुल 16 यात्रियों की मौत होने के साथ ही 47 यात्री घायल हुए थे. क्लेम याचिकाओं में अधिवक्ता बसंत ने बताया कि 16 जुलाई, 2017 को यात्री जम्मू-कश्मीर रोडवेज बस से अमरनाथ बाबा के दर्शन करने यात्रा पर जा रहे थे. इस दौरान बस चालक ने तेज गति, गफलत एवं लापरवाही से बस चलाकर उसे 200 फिट गहरी खाई में गिरा दी.

पढ़ेंः एमएसीटी कोर्ट का फैसला, लाइसेंस नहीं तो भी बीमा कंपनी क्लेम से नहीं कर सकती इनकार

दुर्घटना में चालक सहित 16 लोगों की मौत हुई और 47 अमरनाथ यात्री जख्मी हो गए. यह दुर्घटना बस चालक की गलती से हुई थी और जांच में पुलिस ने भी चालक को ही दोषी माना था. ऐसे में विपक्षी जम्मू-कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन क्षतिपूर्ति राशि देने के लिए उत्तरदायी है. इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ताओं को हर्जाना राशि देने को कहा है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.