ETV Bharat / state

लखनऊ में विवाहिता का अपहरण करने के बाद किया रेप, आरोपी गिरफ्तार - MARRIED WOMAN RAPED IN LUCKNOW

विवाहिता ने मलिहाबाद थाने में आरोपी के खिलाफ नामजद केस दर्ज कराया है.

लखनऊ में विवाहिता से रेप.
लखनऊ में विवाहिता से रेप. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jan 14, 2025, 10:15 PM IST

लखनऊ : मलिहाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव में तमंचे की नोक पर विवाहिता को अगवा कर रेप करने का मामला प्रकाश में आया है. विवाहिता के मुताबिक पड़ोसी युवक ने उसे तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी देकर अगवा कर लिया और जबरन दुष्कर्म किया. उसके चंगुल से छूटने के बाद पति के साथ मलिहाबाद थाने पहुंच कर रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

थाना प्रभारी मलिहाबाद सतीश चंद्र साहू ने बताया कि मामला चौकी क्षेत्र के एक गांव का है. पीड़िता के मुताबिक वह घर से निकली थी. इसी दौरान पड़ोसी ज्ञानेंद्र पुत्र राम प्रकाश ने उसे तमंचा दिखा कर पकड़ा लिया और फिर सुनसान स्थान पर ले गया. विरोध करने पर उसे और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी और जबरन दुष्कर्म किया. इसके बाद पीड़िता घर पहुंची और पति को आपबीती बताई. विवाहिता के तहरीर पर आरोपी के खिलाफ नामजद केस दर्ज करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

रेप में सजा का प्रावधान : भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) में धारा 63 में रेप की परिभाषा दी गई है. धारा 64 से लेकर 70 तक सजा का प्रावधान किया गया है. आईपीसी की धारा 376 के तहत रेप का दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है. बीएनएस की धारा 64 में भी यही सजा रखी गई है. बीएनएस में नाबालिगों से दुष्कर्म में सख्त सजा का प्रावधान है.

लखनऊ : मलिहाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव में तमंचे की नोक पर विवाहिता को अगवा कर रेप करने का मामला प्रकाश में आया है. विवाहिता के मुताबिक पड़ोसी युवक ने उसे तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी देकर अगवा कर लिया और जबरन दुष्कर्म किया. उसके चंगुल से छूटने के बाद पति के साथ मलिहाबाद थाने पहुंच कर रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

थाना प्रभारी मलिहाबाद सतीश चंद्र साहू ने बताया कि मामला चौकी क्षेत्र के एक गांव का है. पीड़िता के मुताबिक वह घर से निकली थी. इसी दौरान पड़ोसी ज्ञानेंद्र पुत्र राम प्रकाश ने उसे तमंचा दिखा कर पकड़ा लिया और फिर सुनसान स्थान पर ले गया. विरोध करने पर उसे और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी और जबरन दुष्कर्म किया. इसके बाद पीड़िता घर पहुंची और पति को आपबीती बताई. विवाहिता के तहरीर पर आरोपी के खिलाफ नामजद केस दर्ज करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

रेप में सजा का प्रावधान : भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) में धारा 63 में रेप की परिभाषा दी गई है. धारा 64 से लेकर 70 तक सजा का प्रावधान किया गया है. आईपीसी की धारा 376 के तहत रेप का दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है. बीएनएस की धारा 64 में भी यही सजा रखी गई है. बीएनएस में नाबालिगों से दुष्कर्म में सख्त सजा का प्रावधान है.

यह भी पढ़ें : लखनऊ में शहीद सैनिक की पत्नी के साथ भतीजे ने किया रेप, अश्लील वीडियो बनाकर हड़पे 39 लाख रुपये - LUCKNOW CRIME NEWS

यह भी पढ़ें : लखनऊ में युवती से रेप, पीड़िता और उसके पिता को लाठी-डंडों से पीटा - rape victim beaten in lucknow

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.