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लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन आज से, 26 अप्रैल को राजस्थान की 13 सीटों पर डाले जाएंगे वोट - Second Phase Nominations - SECOND PHASE NOMINATIONS

लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है. निर्वाचन आयोग को ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है. अब सभी रिटर्निंग अधिकारी सुबह 11 बजने के साथ लोक सूचना जारी करेंगे, इनके बाद प्रत्याशी नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं.

दूसरे चरण के लिए नामांकन आज से
दूसरे चरण के लिए नामांकन आज से
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Mar 28, 2024, 6:43 AM IST

जयपुर. लोकसभा चुनाव 2024 के लिए राजस्थान में दूसरे चरण की 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और एक बागीदौरा विधानसभा के लिए अधिसूचना जारी हो गई है. निर्वाचन आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के साथ ही सभी संबंधित रिटर्निंग अधिकारी सुबह 11 लोक सूचना जारी करेंगे. इसके साथ प्रत्याशी नामांकन पत्र दाखिल करने का काम शुरू होगा. 4 अप्रैल तक नामांकन किए जा सकेंगे, 5 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 8 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे. मतगणना 4 जून को होगी.

दूसरे चरण में 13 लोकसभा और एक विधानसभा सीट : बता दें कि दूसरे चरण में प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे. जिसमे टोंक -सवाईमाधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बासंवाड़ा, चितौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़-बारां शामिल है. इसके साथ एक बागीदौरा विधानसभा सीट पर भी चुनाव होने है. इन सभी 13 लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा. वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी. मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत राजस्थान लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए नामांकन दाखिल करते समय सामान्य अभ्यर्थी को 25 हजार रुपये और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को 12 हजार 500 रुपये जमानत राशि जमा करना होगा.

पढ़ें: डोटासरा का राठौड़ पर तंज, 6 फुट की हाइट होने से कोई MLA-MP नहीं बनता... - Rahul Kaswan Nomination

यह रहेंगे नियम : प्रवीण गुप्ता ने बताया कि नामांकन भरने पहुंचे अभ्यर्थी के साथ 4 व्यक्ति सहित कुल 5 व्यक्ति ही रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) के कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे. नामांकन भरने पहुंचे व्यक्ति के काफिले में केवल तीन वाहनों को ही आरओ कार्यालय के 100 मीटर के अंदर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी. नामांकन भरने की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू होगी, जो दोपहर 3 बजे तक चलेगी. दोपहर 3 बजे के बाद कक्ष में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने या दस्तावेज लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. उन्होंने निर्देश दिए कि संबंधित आरओ भारत निर्वाचन आयोग के इन निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित कराएं. नामांकन भरने की निर्धारित पूरी अवधि में आरओ अपने कार्यालय में उपस्थित रहें और संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जाएगी.

ये दस्तावेज जरूरी : अभ्यर्थियों को नामांकन के समय सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे जमानत राशि का प्रमाण, प्रारूप-ए एवं बी, शपथ-पत्र आदि के साथ आना होगा. यदि अभ्यर्थी उसी निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नहीं है, जहां से वह चुनाव लड़ रहा है, तो अभ्यर्थी को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली की प्रति या निर्वाचक नामावली से संबंधित भाग की प्रमाणित प्रति दाखिल करनी होगी. एक अभ्यर्थी एक ही निर्वाचन क्षेत्र के लिए 4 नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है और अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है.

जयपुर. लोकसभा चुनाव 2024 के लिए राजस्थान में दूसरे चरण की 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और एक बागीदौरा विधानसभा के लिए अधिसूचना जारी हो गई है. निर्वाचन आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के साथ ही सभी संबंधित रिटर्निंग अधिकारी सुबह 11 लोक सूचना जारी करेंगे. इसके साथ प्रत्याशी नामांकन पत्र दाखिल करने का काम शुरू होगा. 4 अप्रैल तक नामांकन किए जा सकेंगे, 5 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 8 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे. मतगणना 4 जून को होगी.

दूसरे चरण में 13 लोकसभा और एक विधानसभा सीट : बता दें कि दूसरे चरण में प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे. जिसमे टोंक -सवाईमाधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बासंवाड़ा, चितौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़-बारां शामिल है. इसके साथ एक बागीदौरा विधानसभा सीट पर भी चुनाव होने है. इन सभी 13 लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा. वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी. मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत राजस्थान लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए नामांकन दाखिल करते समय सामान्य अभ्यर्थी को 25 हजार रुपये और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को 12 हजार 500 रुपये जमानत राशि जमा करना होगा.

पढ़ें: डोटासरा का राठौड़ पर तंज, 6 फुट की हाइट होने से कोई MLA-MP नहीं बनता... - Rahul Kaswan Nomination

यह रहेंगे नियम : प्रवीण गुप्ता ने बताया कि नामांकन भरने पहुंचे अभ्यर्थी के साथ 4 व्यक्ति सहित कुल 5 व्यक्ति ही रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) के कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे. नामांकन भरने पहुंचे व्यक्ति के काफिले में केवल तीन वाहनों को ही आरओ कार्यालय के 100 मीटर के अंदर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी. नामांकन भरने की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू होगी, जो दोपहर 3 बजे तक चलेगी. दोपहर 3 बजे के बाद कक्ष में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने या दस्तावेज लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. उन्होंने निर्देश दिए कि संबंधित आरओ भारत निर्वाचन आयोग के इन निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित कराएं. नामांकन भरने की निर्धारित पूरी अवधि में आरओ अपने कार्यालय में उपस्थित रहें और संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जाएगी.

ये दस्तावेज जरूरी : अभ्यर्थियों को नामांकन के समय सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे जमानत राशि का प्रमाण, प्रारूप-ए एवं बी, शपथ-पत्र आदि के साथ आना होगा. यदि अभ्यर्थी उसी निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नहीं है, जहां से वह चुनाव लड़ रहा है, तो अभ्यर्थी को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली की प्रति या निर्वाचक नामावली से संबंधित भाग की प्रमाणित प्रति दाखिल करनी होगी. एक अभ्यर्थी एक ही निर्वाचन क्षेत्र के लिए 4 नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है और अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है.

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