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मथुरा में महिला की मर्डर के सात आरोपियों को आजीवन कारावास, पुरानी रंजिश में 2008 में गोली मारकर की गई हत्या - Life imprisonment to 7 in Mathura

मथुरा, बाराबंकी और कौशाम्बी जिले में अलग अलग हत्या के मामलों में कोर्ट ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आर्थिक जुर्माना भी लगाया है.

Life imprisonment to seven in Mathura
मथुरा में सात को आजीवन कारावास
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Mar 14, 2024, 10:40 PM IST

मथुरा: यूपी के मथुरा में बुधवार को ADJ चतुर्थ की कोर्ट ने महिला की हत्या के मामले में सात आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही सभी पर तीस तीस हजार का आर्थिक दंड भी लगाया गया है. जिले के बलदेव थाना क्षेत्र गांव सैल खेडा में एक अक्टूबर 2008 को पुरानी रंजिश के चलते गोली मार कर महिला की हत्या कर दी गई थी. सजा के ऐलान के बाद सभी सात आरोपी जगदीश सिंह, भूरा सिंह, हरिप्रसाद, इंद्रजीत सिंह, सुखराम सिंह, प्रेम सिंह और धर्मेंद्र कुमार सिंह को पुलिस हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है.

डांसर सहित दो की हत्या के मामले में तीन को आजीवन कारावास

बाराबंकी: बाराबंकी जिले में 12 साल पहले एक तिलक समारोह में दो लोगों की गोली मारकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा और 35-35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. दरअसल तिलक समारोह में डांसर के साथ अभद्रता करने पर नर्तकी सहित दो की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. सजा पाने वालों में दो सगे भाई हैं. यह फैसला बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-5 श्रीकृष्ण चन्द्र सिंह ने सुनाया.

मर्डर के दो आरोपियों को उम्रकैद

कौशाम्बी: कौशांबी की जनपद एवं सत्र न्यायालय के जिला जज की अदालत ने हत्या के एक मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. न्यायालय से न्याय मिलने पर पीड़ित परिवार ने खुशी जताई है. जिल के चौपुरवा गांव के रहने वाले रोशन लाल की हत्या 21 मई 2017 को कर दी गई थी. इसी हत्याकांड के दोनों आरोपियों को सजा सुनाई गई.

यह भी पढ़ें :एक मुकदमे के आधार पर नहीं लगाया जा सकता गुंडा एक्ट, हाईकोर्ट ने कहा- कानून के दायरे में रह कर अधिकारों का प्रयोग करें अधिकारी

मथुरा: यूपी के मथुरा में बुधवार को ADJ चतुर्थ की कोर्ट ने महिला की हत्या के मामले में सात आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही सभी पर तीस तीस हजार का आर्थिक दंड भी लगाया गया है. जिले के बलदेव थाना क्षेत्र गांव सैल खेडा में एक अक्टूबर 2008 को पुरानी रंजिश के चलते गोली मार कर महिला की हत्या कर दी गई थी. सजा के ऐलान के बाद सभी सात आरोपी जगदीश सिंह, भूरा सिंह, हरिप्रसाद, इंद्रजीत सिंह, सुखराम सिंह, प्रेम सिंह और धर्मेंद्र कुमार सिंह को पुलिस हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है.

डांसर सहित दो की हत्या के मामले में तीन को आजीवन कारावास

बाराबंकी: बाराबंकी जिले में 12 साल पहले एक तिलक समारोह में दो लोगों की गोली मारकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा और 35-35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. दरअसल तिलक समारोह में डांसर के साथ अभद्रता करने पर नर्तकी सहित दो की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. सजा पाने वालों में दो सगे भाई हैं. यह फैसला बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-5 श्रीकृष्ण चन्द्र सिंह ने सुनाया.

मर्डर के दो आरोपियों को उम्रकैद

कौशाम्बी: कौशांबी की जनपद एवं सत्र न्यायालय के जिला जज की अदालत ने हत्या के एक मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. न्यायालय से न्याय मिलने पर पीड़ित परिवार ने खुशी जताई है. जिल के चौपुरवा गांव के रहने वाले रोशन लाल की हत्या 21 मई 2017 को कर दी गई थी. इसी हत्याकांड के दोनों आरोपियों को सजा सुनाई गई.

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