ETV Bharat / state

चाकू से गला रेतकर की थी ग्रामीण की हत्या, 12 साल बाद नौ दोषियों को आजीवन कारावास - हत्या नौ दोषी सजा

वर्ष 2012 में महराजगंज में चाकू से वारकर राजमणि उर्फ निक्कू की हत्या (Maharajganj Rajmani murder case) कर दी गई थी. पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया था. मुकदमे की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी. जिला जज ने साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर सजा सुनाई.

Etv Bharat
Etv Bharat
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jan 23, 2024, 6:37 AM IST

महराजगंज : वर्ष 2012 में कोठीभार थानाक्षेत्र में चाकू से वारकर राजमणि उर्फ निक्कू की हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने मामले में आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया था. मामले में पुलिस की ओर से कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था. मुकदमे की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी. सोमवार को जिला जज की ओर से नौ आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. दोषियों पर 50-50 बजार का अर्थदंड भी लगाया गया है. इसका भुगतान न करने पर छह-छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

जिला शासकीय अधिवक्ता ब्रजेंन्द्र नाथ त्रिपाठी ने बताया कि 22 मई 2012 को पुरैना के रहने वाले राजमणि उर्फ निक्कू जायसवाल की चाकू से वारकर हत्या कर दी गई थी. हत्या उस वक्त हुई थी जब वह अपने साथियों के बुलावे पर कोठीभार थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर एकडंगा में दावत खाने गया था. मामले में परिजनों की ओर से दी गई तहरीर के बाद पुलिस ने आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया था. विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था. मुकदमे की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी.

सोमवार को गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर जिला जज नीरज कुमार ने सभी नौ आरोपियों को दोषी करार दिया. उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. सजा पाने वालों में पश्चिम बंगाल के जनपद 24 परगना थाना गोपालनगर के अकाईपुर व हालपता पुरैना खंडी चौरा के रहने वाले धीरेंद्र चंद्र सरकार, सूपक सरकार और वासुदेव सरकार, आंबेडकरनगर जिले के थाना राजे सुल्तानपुर के खरुवाव के रहने वाले विपुल सिंह उर्फ आलोक सिंह, पुरैना खंडी चौरा के इश्वर मौर्या, राजू मौर्य, बेलवा टीकर गांव के रहने वाले अनिल गुप्ता व अभयनंदन तिवारी के अलावा कोठीभार थाना क्षेत्र के पकड़ी सिसवा के रहने वाले पिंटू पटेल उर्फ नीलेंद्र पटेल का नाम शामिल हैं.

यह भी पढ़ें : सुप्रीम कोर्ट ने विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर यूपी सरकार से जवाब मांगा

महराजगंज : वर्ष 2012 में कोठीभार थानाक्षेत्र में चाकू से वारकर राजमणि उर्फ निक्कू की हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने मामले में आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया था. मामले में पुलिस की ओर से कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था. मुकदमे की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी. सोमवार को जिला जज की ओर से नौ आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. दोषियों पर 50-50 बजार का अर्थदंड भी लगाया गया है. इसका भुगतान न करने पर छह-छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

जिला शासकीय अधिवक्ता ब्रजेंन्द्र नाथ त्रिपाठी ने बताया कि 22 मई 2012 को पुरैना के रहने वाले राजमणि उर्फ निक्कू जायसवाल की चाकू से वारकर हत्या कर दी गई थी. हत्या उस वक्त हुई थी जब वह अपने साथियों के बुलावे पर कोठीभार थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर एकडंगा में दावत खाने गया था. मामले में परिजनों की ओर से दी गई तहरीर के बाद पुलिस ने आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया था. विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था. मुकदमे की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी.

सोमवार को गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर जिला जज नीरज कुमार ने सभी नौ आरोपियों को दोषी करार दिया. उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. सजा पाने वालों में पश्चिम बंगाल के जनपद 24 परगना थाना गोपालनगर के अकाईपुर व हालपता पुरैना खंडी चौरा के रहने वाले धीरेंद्र चंद्र सरकार, सूपक सरकार और वासुदेव सरकार, आंबेडकरनगर जिले के थाना राजे सुल्तानपुर के खरुवाव के रहने वाले विपुल सिंह उर्फ आलोक सिंह, पुरैना खंडी चौरा के इश्वर मौर्या, राजू मौर्य, बेलवा टीकर गांव के रहने वाले अनिल गुप्ता व अभयनंदन तिवारी के अलावा कोठीभार थाना क्षेत्र के पकड़ी सिसवा के रहने वाले पिंटू पटेल उर्फ नीलेंद्र पटेल का नाम शामिल हैं.

यह भी पढ़ें : सुप्रीम कोर्ट ने विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर यूपी सरकार से जवाब मांगा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.