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चावल चुराने के विवाद में हत्या का मामला, पति-पत्नी को उम्रकैद की सजा - Verdict in Ghazipur Murder Case

गाजिपुर में चावल चुराने के विवाद में हत्या की गयी थी. इस केस में अदालत ने शुक्रवार को पति-पत्नी को उम्रकैद की सजा सुनाई.

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25 मार्च 2021 को हुई थी हत्या (फोटो क्रेडिट- Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jun 7, 2024, 6:24 PM IST

गाजीपुर: शुक्रवार को जिला जज संजय कुमार की अदालत में शुक्रवार को चावल चुराने की विवाद में हुई हत्या के मामले में पति पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए प्रत्येक पर 16-16 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया.

अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना सुहवल गांव मलसा निवासी रुखिया देवी ने थाना सुहवल में तहरीर दी थी। दिनांक 25 मार्च 2021 को उसकी मौसी के देवर दीनदयाल उनकी लड़की अंजनी और कंचनी व लड़का अभय ने उसके पति लालचंद व ननद पुतुल व मुन्नी को चावल के चोरी की विवाद के कारण लाठी डंडे और कुल्हाड़ी से मार पीट कर लहूलुहान कर दिया.

तीनों को बेहोशी के हालत में अस्पताल लाया गया. वहां से उनको इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया गया. इलाज के दौरान पुतुल देवी की मौत हो गई. वादी की सूचना पर आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ. विवेचना के दौरान पुलिस ने पाया आरोपी अंजनी, कंचनी और अभय का वारदात में शामिल नहीं थे, इसलिए उनका नाम हटा दिया था. वहीं पुलिस आरोपी कौशल्या देवी और दीनदयाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया. अभियोजन की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता कृपाशंकर राय ने कुल 16 गवाहों को पेश किया. सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया. शुक्रवार को दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने यह सजा सुनाई और अभियुक्तों को जेल भेज दिया.

ये भी पढ़ें- बसपा का जनाधार मटिया-मेट; मायावती ने लोकसभा चुनाव में उतारे 79 प्रत्याशी, नतीजा 0, 69 की जमानत जब्त - BSP candidates lost deposits

गाजीपुर: शुक्रवार को जिला जज संजय कुमार की अदालत में शुक्रवार को चावल चुराने की विवाद में हुई हत्या के मामले में पति पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए प्रत्येक पर 16-16 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया.

अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना सुहवल गांव मलसा निवासी रुखिया देवी ने थाना सुहवल में तहरीर दी थी। दिनांक 25 मार्च 2021 को उसकी मौसी के देवर दीनदयाल उनकी लड़की अंजनी और कंचनी व लड़का अभय ने उसके पति लालचंद व ननद पुतुल व मुन्नी को चावल के चोरी की विवाद के कारण लाठी डंडे और कुल्हाड़ी से मार पीट कर लहूलुहान कर दिया.

तीनों को बेहोशी के हालत में अस्पताल लाया गया. वहां से उनको इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया गया. इलाज के दौरान पुतुल देवी की मौत हो गई. वादी की सूचना पर आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ. विवेचना के दौरान पुलिस ने पाया आरोपी अंजनी, कंचनी और अभय का वारदात में शामिल नहीं थे, इसलिए उनका नाम हटा दिया था. वहीं पुलिस आरोपी कौशल्या देवी और दीनदयाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया. अभियोजन की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता कृपाशंकर राय ने कुल 16 गवाहों को पेश किया. सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया. शुक्रवार को दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने यह सजा सुनाई और अभियुक्तों को जेल भेज दिया.

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