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दौसा में महिला की हत्या के मामले में 6 आरोपियों को आजीवन कारावास, तीन अभियुक्त बरी

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jan 31, 2024, 8:59 PM IST

दौसा जिला न्यायालय ने महिला की हत्या के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए एक महिला सहित 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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दौसा. जिला न्यायालय ने महिला की हत्या के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए एक महिला सहित 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, इस मामले में नामजद तीन लोगों को अदालत ने बरी कर दिया है. लोक अभियोजक दिनेश शर्मा ने बताया कि लवाण थाना क्षेत्र में 13 अक्टूबर 2021 को रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हुआ था.

लोक अभियोजक ने बताया कि इस झगड़े में आरोपी पक्ष के परिवार ने पुनीराम बैरवा के परिवार पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया था. इस हमले में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसमें घायल एक महिला काली देवी की इलाज के दौरान मौत हो गई थी. इसके बाद आरोपियों के खिलाफ लवाण थाने में हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था. परिवादी पक्ष के एडवोकेट इफ्तेखार खान ने कोर्ट में 17 गवाह और दस्तावेज पेश किए. वहीं, पुलिस ने इस मामले में 9 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी.

इसे भी पढ़ें-पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दो भाइयों को सुनाई 20 साल की सजा

6 आरोपियों को आजीवन कारावास : जिला जज राजेंद्र कुमार ने मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए आरोपी प्रेमचंद, ओमप्रकाश, रोहिताश, गोविंदा, तुलसा और प्रभु दयाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इस मामले में नामजद तीन आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है.

दौसा. जिला न्यायालय ने महिला की हत्या के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए एक महिला सहित 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, इस मामले में नामजद तीन लोगों को अदालत ने बरी कर दिया है. लोक अभियोजक दिनेश शर्मा ने बताया कि लवाण थाना क्षेत्र में 13 अक्टूबर 2021 को रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हुआ था.

लोक अभियोजक ने बताया कि इस झगड़े में आरोपी पक्ष के परिवार ने पुनीराम बैरवा के परिवार पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया था. इस हमले में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसमें घायल एक महिला काली देवी की इलाज के दौरान मौत हो गई थी. इसके बाद आरोपियों के खिलाफ लवाण थाने में हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था. परिवादी पक्ष के एडवोकेट इफ्तेखार खान ने कोर्ट में 17 गवाह और दस्तावेज पेश किए. वहीं, पुलिस ने इस मामले में 9 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी.

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6 आरोपियों को आजीवन कारावास : जिला जज राजेंद्र कुमार ने मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए आरोपी प्रेमचंद, ओमप्रकाश, रोहिताश, गोविंदा, तुलसा और प्रभु दयाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इस मामले में नामजद तीन आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है.

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