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हत्या के मामले 2 सगे भाइयों को उम्र कैद, 8 साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला - chandauli murder case

चन्दौली जिला न्यायाधीश ने हत्या के दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही 25 हजार रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया है. जुर्माना अदा न करने पर आरोपियों को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतान होगी.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Mar 20, 2024, 7:05 PM IST

चन्दौली: जिला न्यायाधीश ने हत्या के दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही 25 हजार रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया है. जुर्माना अदा ना करने की स्थिति में आरोपियों को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतान होगी. बता दें कि दोनों आरोपी सगे भाई है.

दरअसल, चकरघट्टा में 2016 में हत्या का एक मुकदमा दर्ज किया गया था. मृतक दयाराम शर्मा के भाई ने थाने में जमीनी विवाद में भाई और भाभी शांति देवी की हत्या के संबंध में तहरीर दी. बताया था कि रात में सोते समय शिवदयाल उर्फ पखण्डू और मुन्ना ने धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी. पुलिस की प्राथमिक जांच में पाया गया कि दोनों परिवारों में काफी दिनों रंजिश चली आ रही थी. भूत प्रेत व अन्य मामलों से जुड़े आरोप-प्रत्यारोप के आधार पर दोनों ही परिवार के लोग जेल भी जा चुके थे. इसी क्रम में हत्या में प्रत्युक्त कुल्हाड़ी व खून के सने कपड़े भी बरामद किया गया. पुलिस दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया था.

इस मामले में न्यायालय ने शिवदयाल उर्फ पखण्डू और मुन्ना को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. आजीवन कारावास के साथ दोनों आरोपी को 25000 रुपये से भी दण्डित किया गया है. जुर्माना अदा ना करने पर आरोपियों को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतान होगी.

ये भी पढ़ेंः PCS की तैयारी कर रही छात्रा ने किया सुसाइड, किराए के कमरे में मिला शव

चन्दौली: जिला न्यायाधीश ने हत्या के दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही 25 हजार रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया है. जुर्माना अदा ना करने की स्थिति में आरोपियों को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतान होगी. बता दें कि दोनों आरोपी सगे भाई है.

दरअसल, चकरघट्टा में 2016 में हत्या का एक मुकदमा दर्ज किया गया था. मृतक दयाराम शर्मा के भाई ने थाने में जमीनी विवाद में भाई और भाभी शांति देवी की हत्या के संबंध में तहरीर दी. बताया था कि रात में सोते समय शिवदयाल उर्फ पखण्डू और मुन्ना ने धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी. पुलिस की प्राथमिक जांच में पाया गया कि दोनों परिवारों में काफी दिनों रंजिश चली आ रही थी. भूत प्रेत व अन्य मामलों से जुड़े आरोप-प्रत्यारोप के आधार पर दोनों ही परिवार के लोग जेल भी जा चुके थे. इसी क्रम में हत्या में प्रत्युक्त कुल्हाड़ी व खून के सने कपड़े भी बरामद किया गया. पुलिस दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया था.

इस मामले में न्यायालय ने शिवदयाल उर्फ पखण्डू और मुन्ना को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. आजीवन कारावास के साथ दोनों आरोपी को 25000 रुपये से भी दण्डित किया गया है. जुर्माना अदा ना करने पर आरोपियों को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतान होगी.

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